Holi Celebration 2025: होली पर इतने बजे तक यहां बंद रहेंगी शराब की दुकानें , आदेश जारी

देहरादून। होली पर शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर है कि जिला प्रशासन ने 14 मार्च 2025 को सभी शराब, बीयर की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। प्रशासन ने यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से उठाया है।

किन दुकानों पर लागू होगा प्रतिबंध?
देहरादून जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार, 14 मार्च को जिले की सभी प्रकार की शराब बिक्री से जुड़ी दुकानें शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी, जिनमें शामिल हैं:
- देशी और विदेशी शराब की फुटकर दुकानें
- बीयर और भांग की दुकानें
- प्रीमियम रिटेल वेंड और मॉडल शॉप
- बार और समिश्र अनुज्ञापन वाले प्रतिष्ठान
- सैन्य और अर्द्धसैनिक बलों की कैंटीन
- थोक अनुज्ञापन, फार्मेसी और ब्रांड अनुज्ञापन वाली दुकानें
शराब बंदी के बदले दुकानदारों को नहीं मिलेगा कोई मुआवजा
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शराब की दुकानें बंद रखने के बदले में किसी भी प्रकार का मुआवजा या प्रतिफल नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय कानून-व्यवस्था को नियंत्रित रखने और होली के दौरान संभावित घटनाओं को रोकने के लिए लिया गया है।
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई दुकान इस आदेश का उल्लंघन करती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- आबकारी विभाग और पुलिस की विशेष टीम पूरे जिले में निगरानी रखेगी।
- अवैध शराब बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने के लिए विशेष गश्त की जाएगी।
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