हल्द्वानी – सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे व्यापारियों को फिर मिली बड़ी राहत
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के दिए निर्देश
Haldwani News : हल्द्वानी शहर के चौराहों में सड़क चौड़ीकरण में अतिक्रमण को लेकर व्यापारियों को राहत भरी बड़ी खबर सामने आई है। अब हाइकोर्ट ने चौड़ीकरण की जद में आ रहे दुकान स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई की अगली तारीख 14 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है। जिसके चलते अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 40 दिन तक स्थगित हो गई है।
बता दें कि सड़क चौड़ीकरण के प्रयासों के तहत प्रशासन ने मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक की सड़क को चौड़ा करने के लिए 101 दुकानदारों को 4 सितंबर तक अपनी दुकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया था। इसके बाद, प्रभावित दुकानदारों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
आज बुधवार को हुई सुनवाई में, उच्च न्यायालय ने दुकानदारों को राहत प्रदान करते हुए अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाने का आदेश दिया। अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए 14 अक्टूबर तक किसी भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अधिवक्ता सनप्रीत अजमानी के अनुसार, डिविजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया कि तब तक कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। सुनवाई की अगली तारीख 14 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है।
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