Haldwani news: मतदान दिवस पर इन वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा
मतदान दिवस 19 अप्रैल के अवसर पर जनपद में आम जनमानस के आवश्यक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नही होगा। नोडल अधिकारी एमसीएमसी
हल्द्वानी । नोडल अधिकारी एमसीएमसी शिवचरण द्विवेदी ने बताया कि आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन में आम जनता को आवश्यक कार्य हेतु आवागमन करने में कोई परेशान ना हो इसके लिए आम जनता जो आवश्यक कार्य हेतु आवागमन करते है तो उन वाहनों पर कोई प्रतिबंध नही होगा।
उन्होने आम जनमानस से अपील की है कि आवश्यक होने पर ही आवागमन करें। उन्होंने कहा आवागमन के दौरान निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य है।
उन्होने आम जनता से अपील की है कि अधिक से अधिक मतदान कर महापर्व में भाग लें।
19 अप्रैल मतदान दिवस पर पत्रकार प्रतिनिधियों एवं समाचार पत्र के बंडलों को ले जाने वाले वाहनों पर भी कोई प्रतिबंध नही होगा। नोडल अधिकारी एमसीएमसी
हल्द्वानी। नोडल अधिकारी एमसीएमसी शिवचरण द्विवेदी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के अनुपालन में पत्रकार प्रतिनिधियों को संस्थान अथवा निर्वाचन आयोग के द्वारा कवरेज के पास निर्गत किये है वे मीडिया प्रतिनिधि कवरेज हेतु स्वयं के वाहनों से कवरेज कर सकते हैं।
उन्होंने कहा जिन संस्थानों द्वारा समाचार पत्र के बंडलों को पर्वतीय क्षेत्रों अथवा अन्य स्थानों पर पहुचाया जाना है वह वाहन भी अधिकृत है। इसके लिए सम्बन्धित संस्थान द्वारा उक्त वाहन के मार्ग हेतु अनुमति संस्थान से लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस के दिन मीडिया वाहनों में कोई चुनाव सामग्री अथवा अन्य सामग्री ले जाने पर आयोग के निर्देशों का उल्लघंन होने पर सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।
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