Haldwani Crime: गुंडा एक्ट में समीर खान जिला बदर
काठगोदाम पुलिस ने आरोपी को छह माह के लिए जिला बदर किया।
काठगोदाम पुलिस की कार्रवाई, छह माह के लिए जिले की सीमा से बाहर किया गया।
हल्द्वानी, 24 अक्टूबर 2026। नैनीताल जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए काठगोदाम क्षेत्र निवासी समीर खान को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। जिलाधिकारी नैनीताल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टी.सी. के आदेशों के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार, समीर खान पुत्र शाहिद खान निवासी स्टेट बैंक वाली गली, नई बस्ती, थाना काठगोदाम के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए थे। इन आदेशों के क्रम में काठगोदाम कोतवाली पुलिस ने नियमानुसार उसे नैनीताल जिले की सीमा से बाहर कर दिया।
प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में उपनिरीक्षक एवं मल्ला काठगोदाम चौकी प्रभारी दिलीप कुमार ने यह कार्रवाई की।
पांच मुकदमे हैं दर्ज
पुलिस की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, समीर खान के खिलाफ काठगोदाम थाने में पांच मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2019 में भारतीय दंड संहिता की धारा 401 के तहत एक मामला दर्ज हुआ था। वर्ष 2022 में चोरी और चोरी की संपत्ति से संबंधित धाराओं 379/411 के तहत दो मुकदमे दर्ज किए गए। इसके अलावा वर्ष 2025 में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत एक मुकदमा और भारतीय न्याय संहिता की धारा 305(ए)/317 के तहत एक अन्य मुकदमा दर्ज है।
पुलिस के अनुसार, इन्हीं आपराधिक मामलों के मद्देनजर गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को छह माह के लिए जिला बदर किया गया है।
— Uttarakhand Morning Post

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
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