हल्द्वानी: चुनाव में प्रत्याशी अब इस तरह कर सकेंगे प्रचार , पढ़िए डीएम ने जारी किए दिशा- निर्देश
हल्द्वानी। विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 को शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शिता एंव निर्भीकता के साथ सम्पन्न कराये जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एंव जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि कोविड संक्रमण में गिरावट आने के साथ ही चुनाव आयोग ने सख्ती घटानी शुरू कर दी है।
श्री गर्ब्याल ने बताया कि अगले आदेश तक रोड शो, पद यात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली पर प्रतिबंध जारी रहेगा। खुले मैदान में अब प्रत्याशियों के लिए एक हजार लोगों की बाध्यता नहीं है बल्कि खुले मैदान की क्षमता का 30 प्रतिशत या इन डोर हॉल मे भी अब 500 लोगों का नियम नहीं रहेगा। उन्होने बताया कि इन डोर हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों के साथ सभा की जा सकेगी, खुले मैदान व इनडोर हॉल में होने वाली सभाओं और बैठकों मे लोगों के आने और जाने के लिए अलग-अलग गेट रखने होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी ने कहा कि मास्क और सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित करें सभी बैठक व सभाओ में थर्मल स्क्रीनिंग व साफ-सफाई का ध्यान रखने के लिए कहा गया है ।
उन्होने कहा कि आयोग ने समीक्षा के बाद राजनीतिक दलों को बड़ी राहत दी है, अब खुले मैदान और इन डोर में सभाएं करने पर लोगों की संख्या की बाध्यता खत्म हो गई है, आयोग ने 31 जनवरी की गाइडलाइंस में संशोधन कर दिया है।
उन्होने कहा कि आयोग ने डोर टु डोर प्रचार करने के लिए अधिकतम 20 लोगो की सख्या निर्धारित की गई है, चुनाव प्रचार रात आठ बजे से लेकर सुबह आठ बजे तक प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेगा।
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