हल्द्वानी- नाबालिक के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

Haldwani News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास। अपर सत्र न्यायाधीश/ स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह राणा की कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी शादीशुदा युवक को 20 साल का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला काठगोदाम थाना क्षेत्र का है, जहां 23 जुलाई 2020 को 15 साल की कक्षा आठ में पढ़ने वाली एक किशोरी घर से लापता हो गई थी
पूरे मामले में पीड़िता के भाई ने काठगोदाम थाना क्षेत्र में किशोरी की लापता होने का मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने मामले दर्ज करते हुए जांच पड़ताल के बाद उत्तर प्रदेश रामपुर मिलक निवासी मोहम्मद आजम के पास से किशोरी को बरामद किया था इसके बाद पूछताछ में पता चला कि आरोपी आजम की बहन काठगोदाम थाना क्षेत्र में रहती है, जहां आजम अपनी बहन के घर आता जाता रहता था इस दौरान पास ही रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी से आजम ने बात करनी शुरू की कुछ दिनों बाद आजम ने किशोरी को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर रामपुर ले गया, जहां तीन दिन तक किशोरी को अलग-अलग जगह रखकर दुष्कर्म करता रहा जांच पड़ताल में पता चला कि आरोपी आजम पहले से शादीशुदा है।
पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा पॉक्सो एक्ट के साथ-साथ 363, 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया कोर्ट में मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई, जहां पुलिस ने 7 गवाहों को पेश किया सोमवार को कोर्ट ने केस में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी पाया और 20 साल की कठोर कारावास व 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
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