Uttarakhand Election 2024: उत्तराखंड में ड्राई डे का ऐलान , इस तरह इतने दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें

मतदान दिवस के 48 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक ड्राई डे घोषित किया गया है। मतगणना के दिवस भी ड्राई डे घोषित किया गया है– अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
देहरादून। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि राज्य में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा सहयोग किया जा रहा है।
उत्तराखण्ड के होटल एसोसिएशन द्वारा अनुरोध किया गया है कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाने और आम जनता को मतदान के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा मतदान के पश्चात 20 अप्रैल को जितने भी ग्राहक होटल और रेस्टोरेंट में प्रवेश करेंगे, उनको 20 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रस्ताव सामने रखा है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में उनके साथ वार्ता की जायेगी, जो पैरामीटर्स होंगे उसके पश्चात होटल एसोसिएशन द्वारा इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से जारी की जायेगी।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन के दौरान सभी कार्मिकों, पुलिस जवानों, पीआरडी स्वयंसेवकों को आपातकालीन स्थिति में मेडिकल इमरजेंसी के दौरान कहीं से रेस्क्यू करने की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए राज्य में 02 हेलीकॉप्टर तैनात किये जायेंगे। मतदान दलों के प्रस्थान से लेकर मतदान दलों की वापसी तक ये हेलीकॉप्टर तैनात रहेंगे। किसी भी आपातकालीन स्थिति में इनका प्रयोग किया जा सकता है।
मतदान दिवस के 48 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक ड्राई डे घोषित
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान दिवस के 48 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक ड्राई डे घोषित किया गया है। मतगणना के दिवस भी ड्राई डे घोषित किया गया है। इसके लिए ड्राई डे से संबंधित अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
सीमावर्ती इन जनपदों में इन तिथियों को प्रभावी रहेगा ड्राई डे
उत्तराखण्ड राज्य में और उत्तराखण्ड से लगे हुए उत्तर प्रदेश के उन जनपदों में जहां पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल 2024 को मतदान होने वाला है, उन क्षेत्रों में 17 अप्रैल 2024 को सांय 05 बजे से लेकर 19 अप्रैल 2024 को सांय 06 बजे तक ड्राई डे प्रभावी रहेगा। 07 मई 2024 को उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में मतदान के दृष्टिगत 05 मई सांय 06 बजे से 07 मई को सायं 06 बजे तक बरेली से लगे हुए राज्य के उधमसिंह नगर क्षेत्र में ड्राई डे प्रभावी रहेगा। हरियाणा राज्य में 25 मई 2024 को होने वाले मतदान के दृष्टिगत 23 मई सांय 06 बजे से 25 मई 2024 को सायं 06 बजे तक और हिमाचल प्रदेश में 01 जून 2024 को होने वाले मतदान के दृष्टिगत 30 मई सांय 06 बजे से 01 जून 2024 को सांय 06 बजे तक इन राज्यों से लगे देहरादून के क्षेत्र में ड्राई डे प्रभावी रहेगा। अन्य राज्यों में विभिन्न चरणों में होने वाले मतदान के दौरान उनकी सीमा से उत्तराखण्ड के जो जनपद लगे हैं, उन जनपदों की 03 किमी की परिधि के भीतर ही ड्राई डे प्रभावी होगा।

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