देहरादून- हत्यारोपी को फांसी की सजा , परिवार के पांच सदस्यों को उतारा था मौत के घाट
देहरादून। पाँच लोगों की निर्मम हत्या के आरोपी हरमीत को फाँसी की सजा, लगाया गया 1 लाख जुर्माना।।
पिता जय सिंह, सौतेली माँ कुलवंत कौर, गर्भवती बहन हरजीत कौर, भाँजी सुखमनी की चाकू से गोद कर दी थी हत्या।।
परिवार के इन चार लोगों पर तकरीबन 90 बार किया गया था चाकू से वार।।
न्यायालय ने आरोपी हरमीत को माना पाँच हत्याओं का दोषी।।
न्यायालय ने 302, 307 और 316 कि धाराओं में सुनाई सजा। अपर जिला जज पंचम आशुतोष मिश्रा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से अधिकतम सजा फांसी की मांग की गयी थी।
शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने बताया कि हत्याकांड 23-24 अक्तूबर 2014 को कैंट थाना क्षेत्र के आदर्शनगर में हुआ था। यहां होर्डिंग कारोबारी जय सिंह का मकान है। इस मकान में जय सिंह, उनकी पत्नी कुलवंत कौर, बेटी हरजीत कौर,
नातिन सुखमणि (03), नाती कंवलजीत सिंह(05) और बेटा हरमीत (जय सिंह की पहली पत्नी का बेटा) रहते थे। दीवाली से अगले दिन घर के अंदर से कोई बाहर नहीं निकला था। कुछ देर बाद वहां नौकरानी राजी पहुंची तो उसने
देखा कि घर में खून ही खून फैला हुआ था।
वह अंदर गई तो वहां हरजीत कौर, सुखमणि, जय सिंह और कुलवंत कौर के क्षत लहुलूहान शव पड़े हुए थे। दरवाजे की ओट में हाथ में चाकू लिए हरमीत खड़ा था। पास में ही पांच साल का कंवलजीत भी डरा सहमा हुआ खड़ा था। उसके हाथों में भी घाव थे। यह सब नजारा देखकर वह चिल्लाती हुई बाहर आई। आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। पास में रहने वाले जय सिंह के भाई अजीत सिंह आए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल मौके से हरमीत को मय आला कत्ल (चाकू) के गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने तीन माह बाद हरजीत के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कुछ समय बाद मुकदमे का ट्रायल सेशन कोर्ट में शुरू हुआ। इस मुकदमे में वादी की ओर से अधिवक्ता बीडी झा भी शामिल रहे। मुकदमे में कुल 21 गवाहों की गवाही हुई। अदालत ने हरमीत को हत्या, गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या और जानलेवा हमले को लेकर सोमवार को दोषी करार दिया था। जिसमें आज सजा सुनाई गई।
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