देहरादून: जिला प्रशासन सख्त, जनसुरक्षा मानकों पर खरे उतरने वाले अल्ट्रासाउंड व डायग्नोस्टिक सेंटरों को ही अनुमति
भवन व फायर सेफ्टी, बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी अनिवार्य; नियमों का पालन न करने पर सेंटर सील करने की चेतावनी
देहरादून, 09 अप्रैल 2026: जिला प्रशासन ने जनपद में संचालित और प्रस्तावित अल्ट्रासाउंड तथा सभी रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटरों के पंजीकरण और नवीनीकरण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट किया है कि जनसुरक्षा से जुड़े निर्धारित मानकों का पूर्ण पालन किए बिना किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने पहली बार डायग्नोस्टिक सेंटरों के लिए जनसुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करते हुए केवल उन्हीं केंद्रों को अनुमति देने का निर्णय लिया है जो सभी आवश्यक मानकों पर खरे उतरते हों।
जिला प्रशासन के अनुसार पिछले छह महीनों से जिले में नए डायग्नोस्टिक सेंटरों के पंजीकरण और पहले से संचालित सेंटरों के नवीनीकरण की प्रक्रिया निर्धारित मानकों के आधार पर की जा रही है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी अस्पतालों, अल्ट्रासाउंड केंद्रों और रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटरों को क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत जैव-चिकित्सीय कचरे के सुरक्षित निस्तारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। अल्ट्रासाउंड सेवाएं प्रदान करने वाले केंद्रों के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट का पालन भी अनिवार्य किया गया है।
प्रशासन के अनुसार पंजीकरण या नवीनीकरण के दौरान स्वच्छता और साफ-सफाई, भवन की संरचनात्मक सुरक्षा (बिल्डिंग सेफ्टी), अग्नि सुरक्षा (फायर सेफ्टी) के प्रमाण पत्र, बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण की वैध व्यवस्था, सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इन सभी मानकों की गहन जांच के बाद ही किसी केंद्र को अनुमति दी जाएगी।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी आवेदनों की विस्तार से जांच करते हुए केवल उन्हीं केंद्रों को पंजीकरण या नवीनीकरण दिया जाए जो सभी मानकों का पूरी तरह पालन करते हों। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित सेंटर, क्लीनिक या अस्पताल के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सील भी किया जा सकता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
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