देहरादून: राज्य में 6 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन जारी
देहरादून। उत्तराखंड शासन ने आगामी 6 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन जारी कर दी है।

कोरोना के कम होते मामलों के बाद राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू एक हफ्ते तक बढ़ा दिया है। अब कोरोना कर्फ्यू रात्रि में 29 जून से प्रदेश में 6 जुलाई तक लागू रहेगा। वहीं, कोरोना कर्फ्यू के दौरान अब दुकानों के खुलने का समय शाम 5 बजे बढ़ाकर 7 बजे तक तय किया गया है। जबकि पहले 5 बजे तक का था।
नई गाइड लाइन के अनुसार सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान 29 एवं 30 जून और 1, 2, 3, 5 जुलाई को खुलेंगे। यानि 4 जुलाई को रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। लेकिन सिनेमा हाल, शापिंग माल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क थेयेटर आडिटोरियम अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। सभी जिम 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खुलेंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम व खेल मैदान 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे। सब्जी दूध मिठाई व फूलों की दुकानें दैनिक रूप से सुबह आठ से सात बजे तक ही खुलेगी। सभी बाजार 4 जुलाई को बंद रहेंगे। होटल व रेस्तरां पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगें। नगरीय क्षेत्रों में होटल व रेस्तरां रात दस बजे से प्रात: छह बजे तक बंद रहेंगे
वहीं अब राज्य में दो दिन यानी शनिवार व रविवार को पर्यटक स्थल भी खोल दिये गए हैं।
विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान आदि अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा, राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविड-19 टो काल का अनुपालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।
समस्त सामाजिक राजनीतिक खेल गतिविधियां मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक समारोह अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। राज्य में स्थित समस्त संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व चिड़ियाघर तथा वन विभाग के अधीन आरक्षित वन पार्क व अन्य जन उपयोगी अवश्य स्थापना ओं को पर्यटन वन प्रबंधन एवं रखरखाव हेतु खोले जाएंगे जिसे तू वन विभाग द्वारा कोविड-19 प्रोटो काल के साथ खोलने के लिए उपयुक्त मानक विचलन विधि पृथक से जारी की जाएगी।
लम्बे समय से बंद जिम और कोचिंग सेंटर भी 50 प्रतिशत कैपेसिटी के साथ खोले जाएंगे। सुबोध उनियाल ने बताया कि पर्यटक स्थलों को शनिवार और रविवार खोला जाएगा। जिसमें कि मसूरी, नैनीताल सहित अन्य पर्यटक स्थल भी शामिल होंगे। वही पर्यटक स्थलों में साप्ताहिक बंदी अब मंगलवार और बुधवार को होगी। इसके अलावा दुकानों को खोलने का समय भी 5 बजे से बढ़ाकर अब शाम 7 बजे तक कर दिया गया है।
वहीं, बाहरी प्रदेशों से आने वालों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना और 72 घंटे पहले की निगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। बाहर से उत्तराखंड आने वाले प्रवासियों को सात दिवसों तक गांव में स्थापित आइसोलेशन सेंटर में रहना होगा।









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