हल्द्वानी: जनसुनवाई में आयुक्त दीपक रावत का सख्त रुख, 6 करोड़ की धोखाधड़ी पर मुकदमे के निर्देश
मुक्तेश्वर में प्लॉट-विला के नाम पर ठगी का मामला, अवैध निर्माण, गैस सिलेंडर कालाबाजारी और भूमि विवादों पर अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश।
Haldwani News- शनिवार को जनसुनवाई कार्यक्रम में आयुक्त/ सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने जनता की समस्याओं में भूमि विवाद, धोखाधड़ी से धनराशि हडपने, पर्वतीय क्षेत्रों में अवैध निर्माण, पारिवारिक विवाद, पेयजल,इंडेन गैस वितरण प्रणाली में कालाबाजारी की शिकायत आदि जैसे गम्भीर मामलों पर त्वरित कार्यवाही।
हल्द्वानी कैम्प कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान आयुक्त ने जनता द्वारा रखे गए विभिन्न प्रकरणों पर सुनवाई की और कई मामलों में मौके पर ही समाधान किया।
जनसुनवाई में हिलक्रस्ट एवं शिखर प्रोपर्टीस के बिल्डर्स मनोज जोशी द्वारा मुक्तेश्वर क्षेत्र में प्लाट्स एवं विला के नाम पर 6 लोगांे से 6 करोड़ की धोखाधडी की।
आयुक्त द्वारा पति एवं पत्नी के पारिवारिक विवाद की समस्या को दोनों की आपसी सहमति के आधार पर समाधान किया।
आयुक्त ने कहा कि जो अवैध कंस्ट्रक्शन सील होने के पश्चात बिना स्वीकृति के पुनः निर्माण कार्य होता है तो प्राधिकरण के जेई की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा जब सील की कार्यवाही की जाती है तो वीडियोग्राफी अवश्य कराई जाए। और प्राधिकरण के जेई क्षेत्र का भ्रमण नियमित करें।
मुक्तेश्वर क्षेत्र के हिलक्रस्ट एवं शिखर प्रोपर्टीस के बिल्डर्स मनोज जोशी द्वारा 6 लोगों से प्लाट् एवं विला के नाम पर प्रत्येक व्यक्ति से 1-1 करोड की धोखाधडी का मामला आने पर आयुक्त ने गम्भीरता से लिया है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि स्टाप पेपर पर 31 मार्च 2025 तक नक्शा के साथ ही सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर भवन दिया जायेगा। लेकिन मनोज जोशी द्वारा आज तक कोई प्राधिकरण से नक्शा पास ही नहीं किया साथ ही कोई औपचारिकतायें पूर्ण नही की गई।
आयुक्त ने मौके पर मनोज जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिये साथ ही प्राधिकरण के जेई को उक्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिये और कहा कि यह भी जांच करें कि उक्त बिल्डर्स जहां प्लाटिंग एवं विला बना रहे हैं उक्त कंस्ट्रक्शन कम्पनी के नाम भूमि दर्ज है या नहीं।
आयुक्त ने कहा कि मुक्तेश्वर क्षेत्र में लोगों द्वारा होम स्टे के नाम पर बहुमंजलि इमारत बनाकर होटल एवं रिसोर्ट बनाये जा रहे है जो भू कानून का घोर उल्लंघन है। आयुक्त के यह भी संज्ञान में आया कि कुछ भवनों को सील किया गया था लेकिन भू स्वामियों द्वारा निर्माण किया गया। जिसको गम्भीरता से लेते हुये आयुक्त ने प्राधिकरण के जेई का स्पष्टीकरण तलब किया। उन्होंने कहा वर्ष 2022 के बाद सभी भवनों के अभिलेखों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
विगत जनसुनवाई में बलभूूलपुरा निवासी फरजाना ने बताया कि उनके पति पारिवारिक विवाद के कारण काफी दिनों से गायब है और वह काफी परेशान है जिस पर आयुक्त ने पुलिस महकमे के अधिकारियों को जांच के निर्देश दिये जिस पर पुलिस द्वारा उनके पति को महिला के सुपुुर्द किया। जिस पर महिला ने आयुक्त का आभार व्यक्त किया।
जनसुनवाई में भूमि विवाद बहुतायत संख्या में आने पर लोगों द्वारा भूमि क्रय की जाती है लेकिन उक्त भूमि की रजिस्ट्री होने के उपरान्त लोगों द्वारा भूमि की चाहरदीवारी नहीं की जाती है जिससे लोगों को मौके पर जमीन नही मिलती है और लोग धोखाधडी के शिकार होते हैं। आयुक्त ने सभी से अपील की है कि भूमि क्रय करने के उपरान्त भूमि की अवश्य चाहरदीवारी करें।
जनसुनवाई में राजकीय शिक्षक संघ द्वारा महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव देने का अनुरोध किया,सतीश चन्द जोशी ने पैतृक सम्पत्ति की पैमाइश कराने,हरीश चन्द्र उप्रेती निवासी गंगोलीहाट ने भूमि पर कब्जा हटाने,गुलाब सिंह नेगी ने गूल पर अवैध अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया। जनसुनवाई में आयुक्त द्वारा अधिकांश शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया।
आयुक्त ने कहा कि कुमाऊँ मण्डल के पर्वतीय क्षेत्रों में बेतरतीब और अवैध प्लाटिंग पर्यावरण, भूजल और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है, जिस पर तत्काल रोक लगाना अनिवार्य है। अनियोजित निर्माण के कारण भूस्खलन और वनों के विनाश जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, जिन्हें रोकने के लिए सख्त नीति और भू-उपयोग नियमों का कड़ाई से पालन आवश्यक है। इस हेतु आयुक्त ने सचिव विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये हैं।
हल्द्वानी नगर में इंडेन गैस सर्विस द्वारा गैस वितरण प्रणाली में कम तौल के गैस सिलेंडर देने एवं गैस की कालाबाजारी की शिकायत को कुमाऊं आयुक्त ने गंभीरता पूर्वक लेते हुए कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक को तत्काल उचित कार्यवाही करने के साथ ही सप्ताह में दो बार टीम के माध्यम से औचक निरीक्षण कराए जाने व छापेमारी की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में लापरवाही करने एवं इस कार्य में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही के भी निर्देश दिए गए।
जन सुनवाई के दौरान भवाली क्षेत्र के नागरी गांव की निवासी सरावली द्वारा फॉरेस्ट लैंड पर अवैध कब्जा कर मकान बनाए जाने का मामला आया, इस पर संज्ञान लेते हुए आयुक्त ने राजस्व विभाग को निर्देशित किया कि मामले में प्राधिकरण एवं वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक चालान की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही फॉरेस्ट लैंड पर बनाए गए अवैध मकान को ध्वस्त करने के भी निर्देश जारी किए गए।
इसके अतिरिक्त आयुक्त ने दोनों पक्षों के खिलाफ सरकारी भूमि को बेचने और अवैध कब्जे से संबंधित लैंड ग्रैबिंग (Land Grabbing) के तहत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने दिल्ली निवासी समीम के खिलाफ भी संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
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