Uttarakhand मौसम में भारी बारिश- बर्फबारी का अलर्ट ,कल सभी स्कूलों में छुट्टी का आदेश इस जिले में
भारत मौसम विज्ञान केंद्र के ऑरेंज अलर्ट को दृष्टिगत रखते हुए जिले में 28 जनवरी बुधवार को कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है।
Udham Singh Nagar News- उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ गया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घने बादलों के बीच बूंदाबांदी का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून द्वारा 28 जनवरी बुधवार को भी प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अलर्ट को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत उधम सिंह नगर जिले के कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में 28 जनवरी बुधवार को एकदिवसीय अवकाश घोषित किया गया है इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।
छुट्टी का आदेश जारी करते हुए जिलाधिकारी उधम सिंह नगर नितिन सिंह भदौरिया ने कहा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार जनपद सहित राज्य के जनपदों में दिनांक 28.01.2026 को (ओरेंज अलर्ट) के दृष्टिगत कहीं-कहीं हल्की से मध्यम वर्षा एवं कुछ स्थानों में भारी वर्षा होने की सम्भावना व्यक्त की गई हैं। उक्त परिस्थितियों के कारण विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों, विशेष रूप से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हैं।
तथापि, कक्षा 10 एवं कक्षा 12 के वे विद्यार्थी जो सीबीएसई, आईसीएसई, उत्तराखण्ड बोर्ड अथवा अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले हैं, उनकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को दृष्टिगत रखते हुये, विद्यालय द्वारा यदि अध्ययन/प्रायोगिक/ प्री-बोर्ड परीक्षा से सम्बन्धित कोई शैक्षणिक गतिविधि आयोजित की जाती है, तो उसके लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर से पूर्व अनुमति प्राप्त अनिवार्य होगा।
उक्त परिस्थितियों में विद्यार्थियों के हित एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये यह आदेश निर्गत किया जाता है कि दिनांक 28.01.2026 (बुधवार) को जनपद ऊधम सिंह नगर के समस्त शासकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 12 तक के समस्त विद्यार्थियो तथा सभी आंगनबाडी केन्द्रों के बच्चो हेतु अवकाश घोषित किया जाता है।
अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त तहसील एवं सम्बन्धित विभाग उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। यदि कोई विद्यालय उक्त आदेश की अवहेलना करता है तो आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
हमारे व्हाट्सएप समाचार ग्रुप से जुड़ें
फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ को लाइक करें
टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक करें
हमारे इस नंबर 9927164214 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें


