21 सिंतबर खुल रहे है कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल , पढ़िए गाइडलाइंस
नई दिल्ली। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते लॉकडाउन से बंद स्कूल अब 21 सितंबर से खुलने जा रहे है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। नए एसओपी के अनुसार, विद्यार्थी अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन ले सकते हैं। लेकिन ये उनकी स्वेच्छा पर है यानी अगर वे जाना चाहते हैं, तभी जाएं, उन पर स्कूल जाने का कोई दबाव नहीं है। इसके लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति जरूरी होगी। कक्षाओं में स्कूल प्रशासन की ओर से बायोमीट्रिक उपस्थिति के बजाय ‘कॉन्टैक्ट लेस अटेंडेंस’ यानी छुए बिना उपस्थिति दर्ज करने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 6 फीट के अंतर को दर्शाते हुए फर्श तैयार किया जा सकता है। इसी तरह, स्टाफ रूम, ऑफिस एरिया (रिसेप्शन एरिया सहित), और अन्य जगहों (मेस, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, आदि) में भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना जरूरी होगा। वहीं स्कूल असेंबली यानी प्रार्थना सभा, खेल व अन्य गतिविधियों में भीड़भाड़ पर सख्ती से रोक होगी। स्कूल को किसी भी आपात स्थिति में संपर्क करने के लिए शिक्षकों / छात्रों / कर्मचारियों को राज्य के हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर आदि बोर्ड पर डिस्प्ले करने होंगे।
एयर-कंडीशनिंग और वेंटिलेशन के लिए सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए। इसके अलावा सापेक्ष आर्द्रता 40-70% की सीमा में होनी चाहिए ,क्लासरूम में ताजी हवा जरूरी है। स्कूल के जिमनेजियम को भी स्वास्थ्य मंत्रालय की पूरी गाइडलाइन फॉलो करनी होगी। इसके अलावा स्वीमिंग पूल कहीं भी नहीं खुलेंगे। ये पहले की तरह ही बंद रहेंगे।
विद्यार्थियों के लॉकर पहले की तरह इस्तेमाल होंगे लेकिन इसमें नियमित डिसइन्फेंक्शन किया जाएगा।
स्कूल और कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन होगा। विद्यार्थी पहले की तरह एक पंक्ति में नहीं बैठ पाएंगे और आपस मे नोटबुक, पेन / पेंसिल, इरेज़र, पानी की बोतल जैसी वस्तुओं को साझा करने की अनुमति नहीं होगी। स्कूलों में पर्सनल प्रोटेक्शन की चीजें जैसे फेस कवर, मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स आदि का बैकअप स्टॉक होना जरूरी होगा। ये सारी चीजें प्रबंधन ही शिक्षकों और कर्मचारियों को उपलब्ध कराएगा। शिक्षण संकाय यह सुनिश्चित करेगा कि वे स्वयं और छात्र शिक्षण / मार्गदर्शन गतिविधियों के संचालन के दौरान मास्क पहनते हैं। COVID की जांच के लिए थर्मल गन, अल्कोहल वाइप्स या 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल और डिस्पोजेबल पेपर टॉवल, साबुन, आईईसी सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करें। स्कूलों को पल्स ऑक्सीमीटर का इंतजाम भी करना होगा।
किसी भी रोगग्रस्त व्यक्ति के ऑक्सीजन स्तर की जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था भी करनी चाहिए। स्कूल प्रशासन पर्याप्त कवर किए गए डस्टबिन और कचरा डिब्बे की उपलब्धता सुनिश्चित करें। विद्यालय परिसर के भीतर कमरों या खुली जगहों में एक्टिविटी कराई जाएं। इसके अलावा स्कूल में कुर्सियों, डेस्क आदि के बीच 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करने के लिए बैठने की व्यवस्था की जाए। स्कूल में सैनिटाइजेशन के लिए टाइम स्लॉट बनाए जाएं। कक्षाओं में बैठने के लिए कम से कम 6 फीट की दूरी को बरकरार रखा जाए छात्रों के इकट्ठा होने यानी एसेंबली और खेलकूद से संबंधित गतिविधियों की मनाई होगी क्योंकि इससे संक्रमण के फैलने का जोखिम होगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले शिक्षक व कर्मचारियों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं है।



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