पिथौरागढ़- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा
पिथौरागढ़। न्यायालय ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दस साल के कठोर कारवास की सजा सुनाई है। गवाहों और दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को जिला जज डॉ. जीके शर्मा ने आरोपी को दोषी पाते हुए अपना निर्णय सुनाया। साथ ही उन्होंने आरोपी पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है।
वर्ष 2019 में धारचूला क्षेत्र की एक 17 वर्षीय नाबालिक किशोरी के साथ आरोपी दीपक कुमार टम्टा ने डरा धमका कर दुष्कर्म किया तथा किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
पीडिता के गर्भवती होने पर परिजनों ने धारचूला थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो और धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और बाद में मामला न्यायालय में चला। पीड़ित पक्ष के जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद पंत और विशेष अभियोजक प्रेम सिंह भंडारी की दलीलों और गवाहों को सुनने के बाद शुक्रवार को जिला जज डॉ. जीके शर्मा ने निर्णय दिया है।
उन्होंने आरोपी को दोषी ठहराते हुए धारा 376 (2) के तहत दस साल कठोर कारावास और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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