होम कोरेंटाइन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध , सख्त कार्रवाई के आदेश
हल्द्वानी 21 मई । जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा है कि लाॅकडाउन अवधि में बाहरी प्रदेशों तथा बाहरी जनपदों से अनेक प्रवासी जिले मे आ रहे है जिनका स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य महकमे की चिकित्सकीय टीमों द्वारा करने के बाद होम कोरेन्टाइन के लिए भेजा जा रहा हैै।
उन्होने कहा कि विभिन्न माध्यमों से जानकारी मिल रही है कि कुछ लोगो द्वारा जनपद मे आगमन करने के उपरान्त होम कोरेन्टाइन के नियमों का पालन नही किया जा रहा है और कुछ लोग होम कोरेन्टाइन को गम्भीरता से ना लेकर सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, बस्तियों तथा गांव मे घूम रहे है। इससे सम्बन्धित क्षेत्रों के लोगों मे भय का वातारण बन रहा है ।
उन्होने कहा कि शासन के स्पष्ट निर्देश है कि होम कोरेन्टाइन का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्यवाही करते हुये सख्ती की जाए।
जिलाधिकारी श्री बंसल ने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में होम कोरेन्टीन, सामाजिक दूरी तथा मास्क का प्रयोग अनिवार्य तथा कडाई से पालन करायें। उन्होने कहा कि लोगों की इस प्रकार की लापरवाही से जनमानस मे संक्रमण फैलने का भय उत्पन्न हो रहा है।
उन्होने जनपद मे प्रवेश करने वाले लोगों से अपील की है कि वह प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप होम कोरेन्टीन मे रहकर नियमों का पालन करें तथा अपने सम्बन्ध में वास्तविक सूचनाये ही दें भ्रामक सूचनायें देने वालों पर नियमानुसार दण्डात्मक
कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति होम कोरेन्टाइन का उल्लंघन करते पाया जाता है या उसके सम्बन्ध मे कोई सूचना प्राप्त होती तो तत्सम्बन्धित के विरूद्व आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 तथा उत्तराखण्ड कोविड-19 रेगुलेशन एक्ट 2020 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
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