ब्रेकिंग न्यूज- बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण लापरवाही मामले में रेलवे ठेकेदार पर बडी कारवाई
हल्द्वानी 03 जून । जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर पंचायत लालकुआं के पार्षद हेमन्त पाण्डे रेलवे विभाग लालकुआं के सफाई कर्मचारियोे के विरूद्व की गई शिकायत पर जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी ( प्रशासन ) की अध्यक्षता मे एक जांच कमेटी गठित कर जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे।
इस क्रम मे अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) द्वारा जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा रेलवे परिसर की सफाई केे लिए अधिकृत एमकेे इन्टरप्राइजेज बरेली का दायित्व रेलवे के कूडे-कचरे को बाहर भेजने तथा निस्तारित करने का दायित्व है की लापरवाही सामने आयी है।
जिलाधिकारी ने सदस्य सचिव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी संस्तुति के कहा है कि मैसर्स एमके इन्टरप्राइजेज बरेली जिसका रेलवे के साथ अनुबन्ध है के द्वारा पर नगर पंचायत लालकुआ का बिना सहमति के कूडे का निस्तारण किया जा रहा है, और सम्बन्धित कम्पनी द्वारा नगर पंचायत लालकुआं से कूडे-कचरे के निस्तारण हेतु उनकी आपत्ति/अनापत्ति प्राप्त नही की गई है, सम्बन्धित कम्पनी रेलवे परिसर लालकुआ के कूडा इत्यादि बिना नगर पंचायत की सहमति के कहां निस्तारित किया जा रहा है इसकी जानकारी लालकुआं को नही है।
अतः स्पष्ट है कि कूडा इत्यादि को रेलवे द्वारा ठेके मे दिये गये कम्पनी द्वारा कचरे को अपने मनमुताबिक निस्तारित किया जा रहा है, जो कि नियम विपरीत एवं आपत्तिजनक है।
एमके इन्टरप्राइजेज बरेली व पूर्वाेतर रेलवे लालकुआं के विरूद्व कोई भी कार्यवाही अमल मे नही लाई गई तथा रेलवे परिसर मे कूडे को आग लगाये जाने के पश्चात भी जांच के दौरान कोई कार्यवाही अमल मे नही लाई गई जबकि केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा स्थानीय निकायो के जनस्वास्थ्य के मददेनजर कूडा निस्तारण नियमानुसार ना होने पर स्थानीय निकाय को कार्यवाही के अधिकार दिये गये है।
जिलाधिकारी श्री बंसल ने अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत लालकुआं को आदेशित किया है कि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से 50 हजार जुर्माना राशि तत्काल वसूली करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने अपने पत्र मे उल्लेख किया है कि रेलवे परिसर लालकुआ मे चिकित्सा विभाग द्वारा अपने कर्मचारियो को उपलब्ध कराई गई पीपीई किट, ग्लब्ज का बायोमेडिकल वेस्ट को रेलवे परिसर के कूड़ेदान मे कार्य समाप्ति के पश्चात डाल दिया गया, जबकि बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु नियमो व प्राविधानों का अनुपालन ना करते हुये वेस्ट को कूडे दान मे फेंक देना एक गैर जिम्मेदाराना कार्य है।
ऐसी स्थिति में मेडिकल वेस्ट के निस्तारण मे किये गये लापरवाही तथा कोविड-19 मे जनस्वास्थ्य से खिलवाड करने को दृष्टिगत रखते हुये 50 हजार का जुर्माना लगाये जाने की संस्तुति की जाती है।
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