देहरादून: राज्य में 25 मई तक कोरोना कर्फ्यू के आदेश जारी, पढ़िए पूरी गाइडलाइंस
देहरादून- राज्य में कोविड कर्फ्यू आगे बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कोविड-19 कर्फ्यू के संबंध में विस्तार से आदेश जारी कर दिए हैं राज्य में अब 25 मई प्रातः 6:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन के पहली और दूसरी डोज लगाने के लिए वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन मैसेज तथा अन्य प्रूफ दिखाने पर व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने की छूट दी जाएगी।
इसके अलावा विवाह समारोह स्थगित किया जाना संभव ना हो तो अधिकतम 20 लोगों को आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ सम्मिलित होने की जिला प्रशासन द्वारा अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं। सभी शैक्षणिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, जिम ,खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क , थिएटर, ऑडिटोरियम आदि स्थान वहीं से संबंधित गतिविधियां पूर्ण रुप से बंद रहेंगे।
नयी गाइडलाइंस में सस्ते गल्ले की दुकानें पहले की भांति निर्धारित समय तक खुलेंगी, जबकि दूध, सब्जी व फलों की दुकानें कर्फ्यू के दौरान सुबह सात से दस बजे तक नियमित खुलेंगी।
उत्तराखंड में बाहर के प्रांतों से आने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की है। इसके बिना राज्य की सीमाओं पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी संबंधित जिलों के डीएम व पुलिस कप्तानों को यह निर्देश दे दिए गए हैं।
कोई व्यक्ति देहरादून, हरिद्वार से कोटद्वार या फिर हल्द्वानी, नैनीताल से यूपी के रास्ते होते हुए उत्तराखंड आ रहे हैं तो अब उन्हें भी स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा। इनमें से किसी व्यक्ति में कुछ दिन बाद यदि कोराना के लक्षण मिलते हैं तो इससे ट्रेसिंग में आसानी रहेगी।
बाहर से कोई व्यक्ति यदि हरिद्वार अपने परिजनों के अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं तो सिर्फ चार लोगों को ही आने की अनुमति रहेगी। इनके पास 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट होनी भी जरूरी है। वाहनों में सीटों के 50 फीसदी क्षमता पर ही ये आ सकेंगे।
विस्तार से पढ़िए पूरी गाइडलाइंस —-








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