देहरादून: अब विवाह समारोह में 20 लोग ही होंगे शामिल, पढ़िए नई गाइडलाइंस जारी
देहरादून– प्रदेश में 11 मई से 18 मई तक लगने वाले कोविड- कर्फ्यू को लेकर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने आदेश जारी कर दिए हैं इसके तहत वैक्सीनेशन का कार्यक्रम राज्य भर में जारी रहेगा वैक्सीनेशन के लिए निकटवर्ती सेंटर में आवागमन के लिए वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन मैसेज फ्रूफ दिखाने पर व्यक्तियों को निजी वाहन टैक्सी ऑटो रिक्शा में जाने की छूट दी जाएगी कोरोनावायरस संक्रमण के दौर में विवाह समारोह आयोजित ना करने की सलाह दी जाती है यदि विवाह समारोह को स्थगित किया जाना संभव ना हो तो केवल 20 लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग सम्मिलित हो सकेंगे।

सभी एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टिट्यूट आदि अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी की केवल एमबीबीएस फोर्थ और फिफ्थ साल बीडीएस फोर्थ ईयर नर्सिंग क्लासेस थर्ड ईयर कि केवल जारी रहेगी इनमें एग्जामिनेशन राज्य राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बॉडीज के तभी अलाउड होंगे जब यह विभाग पहले से बताएंगे सभी सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल मार्केट कंपलेक्स बाजार जिम्नेशियम स्पोर्ट्स कंपलेक्स स्टेडियम प्ले ग्राउंड स्विमिंग पूल एंटरटेनमेंट पार्क थिएटर ऑडिटोरियम असेंबली हॉल अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे समस्त सामाजिक राजनीतिक खेल गतिविधियां मनोरंजन गतिविधियां शैक्षिक सांस्कृतिक गतिविधियों पर अग्रिम आदेश तक रोक रहेगी शराब की दुकानें* अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे।

बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटों की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति होगी बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैतृक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा संक्रमण की रोकथाम के लिए विगत वर्ष की भांति ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित क्वॉरेंटाइन फैसिलिटी में अनिवार्य रूप से 7 दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा कोरोना कब की अवधि में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों आवासीय क्षेत्रों बस स्टैंड रेलवे स्टेशन मार्केट वह मंडी आदि भीड़भाड़ वाले स्थानों को निरंतर सैनिटाइज करवाना होगा।

कोविड-19 की अवधि में दुकानों कार्यालयों को सशक्त कार्य करने की छूट प्रदान की जाती है शासन के आदेश के अनुसार सभी हॉस्पिटल नर्सिंग होम क्लीनिक टेलीमेडिसिन फैसिलिटी खुली रहेंगी तमाम डिस्पेंसरी केमिस्ट फार्मेसी सभी प्रकार की दवाई की दुकानें जन औषधि केंद्र ऑप्टिकल शॉप और मेडिकल इक्विपमेंट दुकानें खुली रहेंगी मेडिकल लैबोरेट्री और कलेक्शन सेंटर खुले रहेंगे फार्मास्यूटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब खुली रहेंगी वेटरनरी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी क्लीनिक पैथोलॉजी लैब से सेल और सप्लाई ऑफ वैक्सीन एंड मेडिसिन वही सभी बैंक के एटीएम आईटी वेंडर फॉर बैंकिंग ऑपरेशन बैंकिंग कॉरस्पॉडेंट जारी रहेंगे पेट्रोल पंप केरोसिन व एलपीजी के संस्थान खुले रहेंगे पोस्टल सर्विस ऊर्जा से जुडे

संस्थान पानी सैनिटाइजेशन नगर निगम यह तमाम खुले रहेंगे वही राशन शॉप सड़कों के किनारे खुलने वाली दुकान राशन की दुकानें सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान 14 मई को 7:00 से 12:00 बजे तक खुलेंगे फल सब्जी डेयरी और दूध मीट की दुकानें रोज खुलेंगे आम जनता मंडी परिसर में मंडी परिसर में नहीं आ सकेंगे जिला प्रशासन इन तमाम चीजों की होम डिलीवरी कराने की व्यवस्था कर आएगी तमाम होम डिलीवरी ऑपरेटर अपना काम कर सकेंगे।


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