कुमाऊं कमिश्नर ने जारी किए आदेश , इस तरह रहेगी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था
नैनीताल – 04 मई । शासन द्वारा सार्वजनिक परिवहन के संचालन के लिए आयुक्त कुमाऊं को अधिगृहित किया है। जिसके क्रम में आयुक्त कुमाऊ मण्डल डा0 नीरज खैरवाल ने सार्वजनिक परिवहन के सम्बन्ध मे आदेश निर्गत किये है।
जारी आदेश में डा. खैरवाल ने कहा है कि जनपद नैनीताल व चम्पावत की तहसील टनकपुर के मैदानी क्षेत्र होने की दृष्टि से समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन जिसमे ई-रिक्शा, आटो रिक्शा आदि भी सम्मलित है पूर्णतयाः प्रतिबंधित रहेंगे।
जनपद नैनीताल के ऑरेंज श्रेणी मे होने के दृष्टिगत समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन जिसमे ई-रिक्शा, आटो रिक्शा भी सम्मलित है पूर्णतयाः प्रतिबंधित रहेंगे।
डा0 खैरवाल ने आदेश मे स्पष्ट किया है कि जनपद अल्मोडा, बागेश्वर, पिथौरागढ तथा चम्पावत के पर्वतीय भाग में भारत सरकार के दिशा निर्देश के क्रम में अनुमन्य सार्वजनिक परिवहनों में सामाजिक दूरी के सिद्वान्तों का अनुशरण करते हुये क्षमता की केवल 50 प्रतिशत सवारी अनुमन्य होंगी तथा फेसमास्क पहने जाने व सेनेटाइज किये जाने के दिशा निर्देशो का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।
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