उत्तराखंड: राज्य के सभी न्यायालयों में 16 मई तक अवकाश घोषित
नैनीताल। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में तीन से 16 मई तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। अभी तक के आदेश के अनुसार अब जिला व अधीनस्थ अदालतों में 17 मई से सुनवाई होगी।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से इस संबंध में आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है। स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में केवल रिमांड और जमानत से संबंधित मामले सुने जाएंगे। जरूरी मामले की सुनवाई के लिए अधिवक्ता अवकाश अवधि में सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकते हैं। अधिवक्ता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ई-मेल पते पर अपने अनुरोध भेज सकते हैं। जिसमें असाधारण परिस्थितियों को सही ठहराते हुए मामले के तथ्यों का विवरण है। प्रत्येक जिला न्यायाधीशों की ई-मेल पते का विवरण आधिकारिक वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाएगा।
जिला न्यायाधीश आधिकारिक वेबसाइट में न्यायिक अधिकारी का नामित करेंगे, जिन्हें अधिवक्ताओं द्वारा सूचना के संपर्क किया जा सकता है। जिला न्यायाधीश यह निर्णय करेगा कि यदि किसी मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है तो उसे न्यायालय के पास भेज दिया जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय 17 मई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिमांड, जमानत और अस्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित कार्य करेंगे।
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