अनलॉक-1:-उत्तराखंड में आज से खुलेगें होटल रेस्तरां मॉल व धार्मिक स्थल , कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध जारी
अनलॉक-1:- होटल रेस्तरां मॉल धार्मिक स्थलों के लिए उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइन जारी
देहरादून। अनलॉक-1 में
केंद्र सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों , होटल, रेस्टोरेंट, मॉल आदि के लिए गाइडलाइंस जारी करने के बाद अब
उत्तराखंड सरकार ने भी इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है
गाइडलाइन के तहत प्रदेश में धार्मिक स्थलों , होटल, रेस्तरां, मॉल आदि को खोलने की अनुमति दे दी गई है।
सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक धार्मिक स्थल होटल, रेस्तरां, मॉल खोले जा सकेंगे।
कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध रहेंगे लागू

जिलाधिकारी मंदिर कमेटियों ट्रस्ट समेत तमाम मंदिर प्रबंधकों से चर्चा कर कैसे रिस्ट्रिक्शन रखा जा सकता है इसको लेकर फैसला ले सकते हैं। इसके लिए जिला स्तर पर प्रोटोकॉल बनाया जाएगा।
चार धाम को भी खोलने का फैसला लिया गया है। इसके तहत चार धाम देव स्थानम बोर्ड के साथ हुई चर्चा के बाद बेहद प्रतिबंधों के साथ यात्रा चलाई जाएगी।
उत्तराखण्ड के बाहर के तीर्थ यात्रियों को अभी मंदिर में दर्शनों की अनुमति नहीं होगी

उत्तराखण्ड सरकार ने होटल रेस्टोरेंट खोलने के भी आदेश दे दिए हैं।
राज्य की गाइडलाइन में साफ कर दिया गया है की होटल से जुड़े हुए लोग कोविड-19 से इनफेक्टेड शहरों और वहां से जुड़े और लोगों की बुकिंग नहीं लेंगे।
होटल प्रबंधकों को अपने यहां आने वाले कस्टमर से लिखित में अंडरटेकिंग लेनी होगी कि वह उत्तराखण्ड में किसी भी सार्वजनिक स्थल और पर्यटन स्थल में नहीं जाएंगे।
अगर किसी भी होटल द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
होटल और रेस्टोरेंट्स से जुड़े प्रबंधकों को राज्य सरकार और पर्यटन विभाग द्वारा जारी एसओपी का पालन करना होगा।
रेस्टोरेंट मालिकों को अपने यहां आने वाले कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखना होगा।
कौन वेटर किस टेबल में सर्व करेगा इसको भी दिन और समय के अनुसार रिकॉर्ड में मेंटेन करना होगा।

शॉपिंग मॉल को इस बात की अंडरटेकिंग देनी होगी कि वह सभी बचाव के साधन उपयोग करेंगे। जिससे कोरोना की लड़ाई लड़ी जा सके वहीं एयर कंडीशन को लेकर भी केंद्र और गृह मंत्रालय के आदेशों का पालन करना होगा।
मॉल के प्रबंधन को इस बात के तमाम तैयारी करनी होगी जिससे केवल 50 प्रतिशत दुकानें ही एक दिन में खुल सकें।
वहीं बड़ी संख्या में लोग मॉल में ना पहुंचे इसको लेकर भी जिला प्रशासन द्वारा मॉल प्रबंधन के साथ कोआर्डिनेशन बनाना होगा।
अब जिलों की ग्रीन ऑरेंज रेड जोन की व्यवस्था होगी समाप्त
कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए जिलों में बनाई गई ग्रीन ऑरेंज एवं रेड जोन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब कंटेनमेंट जोन पर ही मुख्य फोकस रहेगा। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब जिलों को ग्रीन ऑरेंज रेड जोन घोषित करने की आवश्यकता नहीं है , कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियों का प्रतिबंध रहेगा।



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