उत्तराखंड मौसम अलर्ट: शीतलहर के चलते कल नैनीताल जिले के इन इलाकों सहित दो जिलों में छुट्टी घोषित
Uttarakhand Weather Update School Holiday News: Nainital News- जनपद नैनीताल के भाबर मैदानी क्षेत्रों में वर्तमान में घने कुहासे एवं शीतलहरी की स्थिति निरंतर बनी हुई है, जिससे विशेष रूप से छोटे बच्चों एवं विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना है।
उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, एतद्वोरा यह आदेशित किया जाता है कि जनपद नैनीताल के भाबर मैदानी क्षेत्रों (तहसील हल्द्वानी, लालकुआँ, कालाढुंगी, रामनगर) में संचालित समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा कक्षा 01 से 12 तक के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी विद्यालयों में दिनांक 31.12.2025 (बुधवार) को एक दिवसीय अवकाश घोषित किया जाता है।

यह अवकाश विद्यार्थियों / पंजीकृत बच्चों, विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों हेतु प्रभावी होगा। समस्त विद्यालय प्रबन्धन / प्रधानाचार्य/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि इस आदेश की सूचना विद्यार्थियों एवं अभिभावकों तक समय से पहुँचा दी जाए। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
हरिद्वार जिले में कल भी स्कूल- आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित
हरिद्वार। भारत मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 को दोपहर 01:30 बजे उत्तराखण्ड के लिए 7 दिनों की जनपद स्तरीय मौसम चेतावनी के दृष्टिगत दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 को जनपद हरिद्वार के मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं घना कोहरे के साथ ही ठण्ड की सम्भावना व्यक्त करते हुए चेतावनी (येलो अलर्ट) जारी की गयी है।
वर्तमान शीतकालीन आपदा के मध्येनजर विद्यालय जाने वाले छात्र-छात्राओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत को जनपद हरिद्वार के समस्त शासकीय, अर्द्ध-शासकीय, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी विद्यालयों में पठन-पाठन कार्य का संचालन (नर्सरी व कक्षा-1 से कक्षा-12 तक) तथा ऑगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 को बंद रहेगा। अतः उक्तानुसार नर्सरी व कक्षा-1 से कक्षा-12 तक के छात्र-छात्राओं एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के शिशुओं हेतु दिनांक 31.12.2025 को अवकाश घोषित किया जाता है।
अतएव निर्देशित किया जाता है कि समस्त तहसील एवं सम्बन्धित विभाग उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। यदि कोई विद्यालय व विभाग उक्त आदेश की अवहेलना करता है तो आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
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