उत्तराखंड- अदालत का अहम फैसला , पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा

आरोपी पति ने पत्नी की निर्मम हत्या करने के बाद शव को चादर में बांधा और गधेरे में ले जाकर दफना दिया था।
Bageshwar News: पत्नी की हत्या में दोषी पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
जिला सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने पत्नी की हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी ने 2021 में अपनी पत्नी के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी थी।
गौरतलब है कि बागेश्वर जनपद अंतर्गत गरुड़ तहसील के कौसानी थाना क्षेत्र के अमोली गांव निवासी जगदीश राम ने 9 नवंबर 2021 को अपनी पत्नी के सिर पर पत्थर से वार करके उसको मौत के घाट उतार दिया था हत्या करने के बाद आरोपी ने पत्नी के शव को चादर में बांधा और गधेरे में ले जाकर दफना दिया कुछ दिनों बाद 18 नवंबर को घास काटने गई गांव की कुछ महिलाओं ने शव को गधेरे में देखा और ग्राम प्रधान को इस संबंध में जानकारी दी जिसके बाद प्रधान की सूचना के बाद कौसानी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दीपा देवी के शव को बरामद किया।
घटना का पता चलने के बाद मृतका के भाई सूरज कुमार ने 20 नवंबर को कौसानी थाने में दोषी के खिलाफ तहरीर दी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोषी के खिलाफ केस दर्ज किया और विवेचना के बाद जिला न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने मामले की पैरवी करते हुए 17 गवाह पेश किए। न्यायालय ने आरोपी को धारा 201 साक्ष्य छिपाने के आरोप में दो वर्ष का कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड के साथ सजा सुनाई है वहीं, अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा।
बागेश्वर से गोविंद मेहता की रिपोर्ट–

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
हमारे व्हाट्सएप समाचार ग्रुप से जुड़ें
फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ को लाइक करें
टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक करें
हमारे इस नंबर 9927164214 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें