Uttarakhand News: उत्तराखंड के सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत 09 मार्च को, इन वादों का होगा निस्तारण
नैनीताल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण , नई दिल्ली के दिशा निर्देशानुसार एवं माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के मार्गदर्शन में दिनांक 09.03.2024 को उत्तराखंड के सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी वाद जैसे की धन वसूली, संपति ,वैवाहिक आदि अन्य दीवानी वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा जिसमें न्यायालय शुल्क वापसी का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त भी राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के शामानीय आपराधिक वाद, चैक बाउंस केस का भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में कमर्शियल विवाद ,श्रम विवाद,पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन चलन संबंधी वाद, आदि प्रकार के वादों का शमन के आधार पर निस्तारण किया जाता है। लोक अदालत में पारित अवार्ड के विरुद्ध अपील नहीं होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में बिजली, पानी, बीमा ,बैंक संबंधी प्री लिटिगेशन वादों का भी निस्तारण किया जाता है। लोक अदालत से पूर्व, माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल से प्राप्त दिशानिर्देश अनुसार, समस्त जिलों में ,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पुलिस ,बैंक, बीमा कंपनी, आर टी ओ,एवं अन्य विभागों के साथ ,लोक अदालत के सफल संचालन हेतु बैठकें भी आयोजित की जाएंगी।
माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा जिला नैनीताल, मुख्यालय स्थित जिला न्यायालय , एवं बाह्य न्यायालय हल्द्वानी एवं रामनगर में दिनांक 09.03.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
अतः आम जन मानस से अपील है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में संबंधित वादों के सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण हेतु समय से माननीय न्यायालय उपस्थित आकर लोक अदालत को सफल बनाएं।
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