Uttarakhand News: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले सरकार का बड़ा फैसला

देहरादून। Big News: उत्तराखंड सरकार ने
त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों से पहले एक बड़ा फैसला लेते हुए तीन बच्चों वाले नियम में ढील दे दी है। अब ऐसे माता-पिता जिनके तीन बच्चे हैं, वे भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे, बशर्ते कि उनका तीसरा बच्चा 25 जुलाई 2019 या उससे पहले पैदा हुआ हो। सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
सरकार का यह फैसला उन हजारों लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो बीते वर्षों में इस नियम के चलते चुनाव लड़ने से वंचित रह गए थे।
बता दें कि वर्ष 2019 में पंचायत चुनावों से पहले सरकार ने तीन बच्चों वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया था, फिर वह चाहे उस वक्त पैदा हुआ हो या पहले। इसे लेकर तमाम विरोध भी सामने आए।
साथ ही लंबे समय से चुनावों की तैयारियां कर रहे लोगों की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। नतीजा यह हुआ कि इन लोगों ने बाहर से ही अपने उम्मीदवारों को समर्थन देकर चुनाव लड़वाए। कई स्तर पर नाराजगी भी देखने को मिली। लोगों ने सरकार तक विभिन्न माध्यमों से अपनी बात पहुंचाई।
अब जाकर करीब छह साल बाद सरकार ने इसमें बड़ी राहत दी है। अब इस नियम को थोड़ा शिथिल कर दिया गया है। तीन बच्चों वाला नियम अब 2019 या उससे बाद पैदा हुए बच्चों के माता पिता पर लागू होगा। इस संबंध में सरकार अध्यादेश लाई थी, जिसकी अधिसूचना शुक्रवार को जारी की गई है।
यह भी पढ़ें—
कोर्ट ने 20 मई तक पंचायत चुनाव का कार्यक्रम मांगा
नैनीताल: हाईकोर्ट ने जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने के बाद ग्राम पंचायतों में भी निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने और पंचायत चुनाव नहीं कराने के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंदर एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि पंचायतों के चुनाव कब तक कराए जा सकते हैं?
कोर्ट ने मंगलवार 20 मई को इसका कार्यक्रम कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई भी होगी। खंडपीठ ने एक टिप्पणी में कहा कि पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने पर प्रशासक नियुक्त करने का सवाल ही नहीं। मामले के अनुसार, पूर्व ग्राम प्रधान विजय तिवारी समेत कई अन्य लोगों ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पहले सरकार ने जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किया। अब सरकार ने ग्राम पंचायतों का चुनाव कराने के बजाय निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त कर उन्हें वित्तीय अधिकार दे दिए हैं। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हुए काफी वक्त बीत चुका है। लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव नहीं कराए
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
हमारे व्हाट्सएप समाचार ग्रुप से जुड़ें
फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ को लाइक करें
टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक करें
हमारे इस नंबर 9927164214 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें