हल्द्वानी: गड्ढे के कारण हादसे में किशोर की मौत , डीएम ने दिए मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश
Haldwani News- नैनीताल जिले के हल्द्वानी में सोमवार शाम को दर्दनाक सड़क हादसे में 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, जबकि उसका बड़ा भाई बाल-बाल बच गया। हादसा मुखानी थाना क्षेत्र के मुखानी नहर कवरिंग रोड, तल्ली बमौरी के पास हुआ। घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए डीएम ललित मोहन रयाल ने घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, दमुवाढूंगा निवासी 14 वर्षीय अर्जुन अपने बड़े भाई के साथ स्कूटी से गैस सिलेंडर भरवाने गया था। सिलेंडर लेकर दोनों भाई घर लौट रहे थे, तभी बीच सड़क में बने गड्ढे से स्कूटी लड़खड़ा गई। इसी दौरान अर्जुन सिलेंडर सहित सड़क पर गिर पड़ा।
तभी पास से गुजर रही सड़क निर्माण में लगी मिक्सर मशीन का टायर उसके ऊपर चढ़ गया। हादसे में अर्जुन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई सुरक्षित बच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है।
वहीं हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और स्थानीय लोग सड़क पर बने गड्ढों को हादसे की वजह बता रहे हैं।
डीएम ने दिए मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश
हल्द्वानी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने मुखानी में सड़क के गड्ढे से हुई मासूम की मौत के मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना को गंभीर मांगते हुए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए है।
जनपद के मुखानी क्षेत्र में नगर के मध्य स्थित निर्माणाधीन सड़क पर कार्यदायी एजेंसी द्वारा आवश्यक सुरक्षा प्रबंधों के बिना गड्डा खुला छोड़े जाने तथा उक्त मार्ग पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा यातायात को जारी रखने के आदेश के मध्य उत्पन्न परिस्थितियों में दिनाँक 05-01-2026 को एक दुर्घटना घटित हुई, जिसमें एक किशोर की मृत्यु हो गई।
उक्त घटना की गंभीरता, जनहित तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व के दृष्टिगत तथ्यों एवम् परिस्थितियों की निभइ स्वतंत्र एवम् विधिसम्मत जाँच कराए जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 एवम् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अन्तर्गत मजिस्ट्रेटी जाँच कराए जाने का निर्णय लिया जाता है।
अतः श्री विवेक राय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), नैनीताल करे उपर्युक्त घटना की मजिस्ट्रेटी जाँच हेतु जाँच अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
जाँच के बिन्दु (Terms of Reference)
निर्माणाधीन सड़क पर कार्यदायी एजेंसी द्वारा अपनाए गए सुरक्षा मानकों/प्रबंधों की स्थिति एवम् उत्तरदायित्व।
2 गड्डा खुला छोड़े जाने के कारण अवधि तथा उसके सम्बन्ध में की गई/न की गई चेतावनियाँ एवम् अवरोधक व्यवस्थाएँ।
कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा यातायात जारी रखने के आदेश की परिस्थितियाँ, औचित्य एवम् अनुपालन की स्थिति।
सम्बखित विभागों/अधिकारियों/एजेंसी की भूमिका, लापरवाही अथवा चूक का निर्धारण।
घटना के कारणों का विश्लेषण तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु संस्तुतियाँ।
जाँच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण करें, आवश्यकतानुसार साक्ष्य संकलित करें सम्बन्धि पक्षों के कथन दर्ज करें तथा चौदह (14) दिवस के भीतर अपनी विस्तृत जाँच रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
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