रुद्रप्रयाग: चारधाम यात्रा 2026 से पहले होटल-लॉज संचालकों के लिए सख्त निर्देश
स्वीकृत दरें अनिवार्य
रुद्रप्रयाग ,04 अप्रैल 2026: जिला प्रशासन ने चारधाम यात्रा 2026 के मद्देनजर सभी होटल, लॉज, रिसॉर्ट, धर्मशाला और होमस्टे संचालकों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने कहा है कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी आवासीय इकाइयों को अपनी दरें जिला पर्यटन कार्यालय से अनिवार्य रूप से स्वीकृत करानी होंगी।
पंजीकरण जरूरी, उल्लंघन पर जुर्माना
जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि यदि किसी भी व्यवसायिक इकाई को स्वीकृत दरों से अधिक शुल्क वसूलते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी इकाइयों के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग के आधिकारिक पोर्टल http://uttrakahandtourism.gov.in/traval/� पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण संचालित प्रतिष्ठानों पर चालान की कार्रवाई की जाएगी।
नियमावली 2014 के तहत कार्रवाई
यह आदेश उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2014 (संशोधित 2016) के तहत जारी किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल या अन्य आवासीय इकाइयों पर 10,000 रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने सभी होटल व होमस्टे संचालकों से अपील की है कि वे समय रहते पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लें और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करें। ताकि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर और पारदर्शी सुविधाएं मिल सकें।
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