Nainital: कोविड कर्फ्यू के दौरान संबंधित यहां से बनवा सकते हैं पास, DM ने दिए आदेश

नैनीताल। जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू काल के दौरान आवश्यक सेवाओं को संचालित किए जाने हेतु कंटेंटमेंट जोन को छोड़कर पास निर्गत करने की व्यवस्था जारी करते हुए कुछ सेवाएं जिनके संचालन में छूट दी है जिसके लिए जिलाधिकारी ने पास हेतु इन अधिकारियों को अधिकृत किया है।
एक आदेश के अनुसार विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों को नाम के साथ अनुमति मान्य करते हुए संबंधित उप जिलाधिकारी,सिटी मजिस्ट्रेट ,नगर नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा पास निर्गत किए जाएंगे जबकि केंद्र और राज्य सरकार के अधीनस्थ कार्यालय अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व के द्वारा पास दिया जायेगा इसके अलावा समस्त बैंकिंग सेवाएं वित्तीय संस्थान एवं बीमा कंपनी सहित अन्य को संबंधित शाखा प्रबंधक पास जारी करेंगे वही पौधारोपण वृक्षारोपण एवं वनाग्नि रोकथाम तथा वन्य जीव सुरक्षा हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकार को अधिकृत किया है।
इसके अलावा कृषि कार्य हेतु किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा खेती संचालन के लिए मुख्य कृषि अधिकारी, बागबानी गतिविधियों के संचालन के लिए मुख्य उद्यान अधिकारी पशुपालन एवं संबद्ध कार्य हेतु मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी तथा आकस्मिक एक स्थान से दूसरे स्थान आवागमन करने के लिए संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट, नगर मजिस्ट्रेट तथा थाना अध्यक्ष के अलावा दैनिक विद्युत नलकूप जलापूर्ति व संचार सुविधा मुहैया कराने के लिए संबंधित अधिशासी अभियंता को अधिकृत किया है इसके अलावा आदेश में अंतरराज्यीय परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा उक्त के अतिरिक्त पूर्व में कोरोना कर्फ्यू अवधि लॉकडाउन के पास निर्गत किए जाने हेतु नामित अधिकारी भी पूर्व की भांति यथावत कार्यों का निर्वहन करेंगे साथ ही आपातकालीन सेवाएं आवश्यक सेवाएं एवं मालवाहक वाहनों का आवागमन अनुमान्य है उन्हें रोका नहीं जाएगा जिसके लिए सभी को निर्देश कर दिए गए।


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