हल्द्वानी – गौला निकासी गेटों में नहीं लगाई गई है धारा 144 , प्रशासन ने किया स्पष्ट
हल्द्वानी। उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा ने गौला नदी के सभी 11 खनन निकासी गेटो पर धारा 144 के संबंध में स्पष्ट किया है कि प्रशासन द्वारा धारा 144 नहीं लगाई गई। गौरतलब है कि खनन कारोबारियों के प्रदर्शन को देखते हुए चर्चा थी कि गौला के सभी 11 गेटों में प्रशासन ने धारा-144 लगा दी है। इधर, एसडीएम हल्द्वानी पारितोष वर्मा ने स्पष्ट कहा है कि गौला के किसी भी निकासी गेट पर धारा-144 नहीं लगाई गई है।
कोसी और नंधौर में भी होगा मैनुअल खनन
आपको बता दें कि हाईकोर्ट से धर्मकांटों के टेंडर निरस्त होने के बाद गौला में मैनुअल तरीके से खनन किया जाने लगा है जबकि अब शासन ने नंधौर, कोसी आदि नदियों में भी वैकल्पिक तौर पर मैनुअल तरीके से खनन करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
बता दें कि गौला के गेटों में लगे वन विभाग के धर्मकांटों के टेंडर को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिए थे जिसके बाद खनन वाहनों को तोलने के लिए धर्मकाटों का इस्तेमाल बंद हो गया था। इसकी जगह गौला में वैकल्पिक तौर पर मैनुअल (घन मीटर के आधार) खनन शुरू करा दिया गया। इधर, शासन ने नंधौर, कोसी आदि नदियों में भी वैकल्पिक तौर पर मैनुअल तरीके से ही खनन करने के आदेश दिए हैं।
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