हल्द्वानी- नाबालिग से कुकर्म के दोषियों को 20-20 साल का कठोर कारवास
हल्द्वानी। विशेष न्यायाधीश पाक्सो नंदन सिंह राणा की अदालत ने हल्द्वानी की निजी डिफेंस एकेडमी में 12 साल के छात्र से सामूहिक कुकर्म करने वाले दो आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है इसके अलावा कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सरकार के माध्यम से प्रतिकर के तौर पर चार लाख मुआवजा दिलाने को कहा है।
शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया मामला हल्द्वानी का है दिल्ली का रहने वाला एक 12 वर्षीय छात्र हल्द्वानी के एक निजी एकेडमी में रहकर डिफेंस स्कूल एडमिशन की पढ़ाई कर रहा था. 23 नवंबर 2018 की रात एकेडमी के ही 19 वर्षीय अल्मोड़ा सल्ट निवासी विकास रावत और गणेश सिंह ने 12 वर्षीय छात्र को दूध पीने का बहाना कर अपने कमरे में बुलाया. जिसके बाद दोनों ने मिलकर उसके साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया और किसी को बताने और जान से मारने की धमकी दे दी।
अगली सुबह छात्र ने पिता को फोन कर पूरे मामले से अवगत कराया जिसके बाद दिल्ली से पहुंचे पीडि़त के पिता ने कोतवाली हल्द्वानी में विकास और गणेश के खिलाफ पाक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि कुल आठ गवाहों का परीक्षण कराने के बाद दोनों को दोषी पाते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई गई है।
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