हल्द्वानी- (बड़ी खबर) रेलवे भूमि पर अतिक्रमण ध्वस्त करने के आदेश

- हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
हल्द्वानी। नैनीताल से बड़ी खबर सामने आ रही है हाईकोर्ट ने दिए रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश ,एक हफ्ते का दिया समय।
हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा गफूर बस्ती में रेलवे की भूमि पर हुए अतिक्रमण को अतिक्रमणकारियों को एक हफ्ते का नोटिस देकर ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं।
मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद शर्मा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है इस मामले में पहली नवंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसे आज सुनाया गया।
सुनवाई के दौरान पूर्व में अतिक्रमणकारियों की तरफ से कहा गया कि उनका पक्ष रेलवे ने नहीं सुना था, इसलिए उनको भी सुनवाई का मौका दिया जाय। रेलवे की तरफ से कहा गया कि रेलवे ने सभी अतिक्रमणकारियों को पीपी एक्ट के तहत नोटिस जारी कर सुना है, जबकि राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि यह राज्य सरकार की भूमि नहीं, यह रेलवे की भूमि है।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कोर्ट के बार-बार आदेश होने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। पूर्व में कोर्ट ने सभी अतिक्रमणकारियों से अपनी-अपनी आपत्ति पेश करने को कहा था। कोर्ट ने सभी आपत्तियों व पक्षकारों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
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