हल्द्वानी – नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

Haldwani News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास। अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह राणा की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। मूलरूप से बागेश्वर के रहने वाले दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
एडीजी फौजदारी नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने 23 सितम्बर 2021 को नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने 29 सितम्बर को भूपाल सिंह दानू निवासी ग्राम झूनी तहसील कपकोट जिला बागेश्वर को नागपुर महाराष्ट्र से किशोरी के साथ बरामद किया था।
पूछताछ में पता चला कि हल्द्वानी में पीड़िता के पिता का होटल है। आरोपी वर्ष 2020 में वहां पर शेफ का काम करता था। तब से उसकी किशोरी से जान पहचान थी। 23 सितम्बर को आरोपी किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद किशोरी से कई बार दुष्कर्म भी किया। इस मामले में डीएनए जांच भी कराई गई, जिसमें आरोपों की पुष्टि हुई। 10 गवाहों के परीक्षण के बाद दोष सिद्ध हो गया, जिस पर अदालत ने भूपाल दानू को 20 साल की सजा और 30 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
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