हल्द्वानी: डायल 112 पर झूठी सूचना देना पड़ा भारी, पुलिस ने लिया सख्त एक्शन
झूठी सूचना पर पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई, कॉलर पर लगा भारी जुर्माना
हल्द्वानी। डायल 112 पर कार चोरी की झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने वाले व्यक्ति के खिलाफ काठगोदाम पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। मामले में संबंधित कॉलर पर पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई के साथ ही ₹10,000 का भारी जुर्माना लगाया गया।
घटना का पूरा मामला
26 मार्च 2026 को त्रिवेणी चंद्र पाठक (निवासी देवलातल्ला, गोलापार) ने डायल 112 पर सूचना दी कि उनकी कार ‘मधुबन बैंक्वेट हॉल’ के पास से चोरी हो गई है। सूचना मिलते ही थाना काठगोदाम पुलिस हरकत में आई और सिटी पेट्रोल व चीता मोबाइल टीम को मौके पर भेजा गया। पूरे क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया।
जांच में हुआ खुलासा
कड़ी जांच के बाद पुलिस टीम ने कार को मधुबन बैंक्वेट हॉल के पास ही एक सुनसान स्थान से बरामद कर लिया। पूछताछ में कॉलर ने स्वीकार किया कि उसने खुद ही गाड़ी खड़ी कर दी थी और स्थान भूल गया था। बिना पुष्टि के उसने चोरी की झूठी सूचना दे दी।
वैधानिक कार्रवाई
झूठी सूचना देकर पुलिस का समय बर्बाद करने पर आरोपी के खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा 83 के तहत ₹10,000 का चालान किया गया। साथ ही उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसा न करने का लिखित माफीनामा भी दिया।
पुलिस की अपील
नैनीताल पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि आपातकालीन सेवा 112 का उपयोग केवल वास्तविक आपात स्थिति में ही करें। झूठी सूचना न केवल संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचने में भी देरी कर सकती है।
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