उत्तराखंड- वन गांव वाशिंदों के लिए गुड न्यूज़ , इन्हें मिलेगा राजस्व गांव का दर्जा
Dehradun News: उत्तराखंड में पिछले कई दशकों से वन गांव में बसे ग्रामीणों के लिए खुशखबरी। उत्तराखंड के टोंगिया वन गांवों के लोगों के लिए राहत भरी बड़ी खबर सामने आ रही है प्रदेश सरकार अब उत्तराखंड के टोंगिया गांवों को राजस्व ग्राम घोषित करने जा रही है। ऐसा होने से प्रदेश के टोंगिया गांवों की हज़ारों की आबादी को राशनकार्ड से लेकर अन्य नागरिक सुविधाएं हासिल हो सकेंगी। सीएम के निर्देश पर इसके लिए काम भी शुरू हो गया है।
राज्य के टोंगिया वन गांवों को राजस्व ग्राम बनाने की कवायद शुरू हो गई है। राजस्व विभाग को प्रस्ताव बनाने के लिए प्रशासनिक विभाग नामित कर दिया गया है। देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार के जिलाधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए ग्रामस्तरीय, खंडस्तरीय और जिलास्तरीय समितियों का गठन होगा।तीन से चार महीने के भीतर शासन को प्रस्ताव तैयार कर भेजे जाएंगे। इन प्रस्ताव पर मंथन करने के बाद शासन इन्हें केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजेगा। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने इस संबंध में पिछले दिनों बैठक ली थी। उन्होंने उत्तरप्रदेश में अपनाई गई प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। सचिव राजस्व सचिन कुर्वे ने बैठक में लिए गए निर्णयों का कार्यवृत्त जारी कर दिया है।
राज्य के वन क्षेत्रों के आसपास पीढ़ियों से हजारों पर परिवार टोंगिया वन गांवों में निवास करते हैं। वन संरक्षण अधिनियम की वजह से इन गांवों में बुनियादी सुविधाएं मयस्सर नहीं हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क आदि की सुविधा के लिए टोंगिया गांवों में निवासरत लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दशकों से वे राजस्व गांवों का दर्जा मांग रहे हैं।
राजस्व ग्राम के मानक पूरा करने वाले टोंगिया गांव
देहरादून जिला : सत्ती वाला, दलीपनगर, बालकुंवारी व चांडी
हरिद्वार : हरिपुर, पुरुषोत्तमनगर, कमलानगर
नैनीताल : लेटी, चोपड़ा व रामपुर
ये फायदा मिलेगा टोंगिया गांवों को
राशनकार्ड, बिजली, पानी, शौचालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सहित सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ।
नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून जनपदों के तीनों जिलाधिकारियों को ताकीद किया गया है कि वे वनाधिकार अधिनियम-2006, भारत सरकार की अधिसूचना 2008, संशोधित अधिसूचना 2012, व केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत ग्राम स्तरीय वनाधिकार, खंडस्तरीय समिति व जिलास्तरीय समिति का गठन करेंगे।
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