देहरादून: कोरोना कर्फ्यू को लेकर गाइडलाइन जारी, पढ़िए क्या रहेगी पाबंदी और छूट
देहरादून। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने ने कहा कि इस सप्ताह के भीतर सरकार ने 15 से 22 जून तक छूट के दायरे को बढ़ा दिया है।
चार धाम यात्रा के लिये चमोली जनपद के लोगो को बद्रीनाथ ,रुद्रप्रयाग जनपद के लोगो को केदारनाथ, उत्तरकाशी जनपद के लोगो को गंगोत्री, यमुनोत्री दर्शन आर टी पी सी आर निगेटिव रिपोर्ट के साथ अनुमति दी गई।
राजस्व कोर्ट में 20 केस की सुनवाई के लिये खुलेंगे।
मिठाई की दुकान पांच दिन खुलेंगे।
शादी ,अंत्येष्ठि में 50 की संख्या को अनुमति लेकिन शादी मे आर टी पी सी आर रिपोर्ट जरूरी होगा।
राजस्व कोर्ट में 20 केस की सुनवाई के लिये खुलेंगे।
मिठाई की दुकान पांच दिन खुलेंगे।
शादी ,अंत्येष्ठि में 50 की संख्या को अनुमति लेकिन शादी मे आर टी पी सी आर रिपोर्ट जरूरी होगा।
विक्रम ऑटो को चलाने की अनुमति दी गई।
ग्रामीण क्षेत्र में डीएम को बाजार खोलने के सम्बंध में अधिकार दिया गया।
प्रदेश के व्यापारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस दौरान 3 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी है। जिसके तहत 16, 18 और 21 जून को परचून ,जनरल मर्जेन्ट की दुकानों के साथ ही शराब समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे।
इसके अतिरिक्त 16 और 21 जून को स्टेशनरी और किताबों की दुकाने भी खुले रहेंगी। इन सबके अतिरिक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन चीजों पर पहले से प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सभी चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। समस्त सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल जिम खेल संस्थान स्टेडियम खेल के मैदान स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क क्रिएटर ऑटो टोरियम बार आदि में संबंधित समस्त गतिविधियां अग्रिम आदेशों तक बंद रहेगी।
समस्त सब्जियों की दुकानें दूध की डेरिया मिठाई की दुकान एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से खुलेंगे प्रत्येक 8:00 बजे से अपरान्ह 5:00 बजे तक।
19 एवं 20 जून शनिवार एवं रविवार को नगर निकाय एवं समस्त सार्वजनिक स्थल एवं आवासीय क्षेत्रों बस स्टेशन रेलवे स्टेशन मार्केट आदि भीड़ वाले स्थानों में निरंतर सैनिटाइजेशन किया जाएगा।
विस्तार से पढ़ें पूरी गाइडलाइन






सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
हमारे व्हाट्सएप समाचार ग्रुप से जुड़ें
फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ को लाइक करें
टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक करें
हमारे इस नंबर 9927164214 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें