देहरादून: पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता के लिए 15 जून तक शत-प्रतिशत सत्यापन
लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य
देहरादून, 04 अप्रैल 2026: समाज कल्याण एवं महिला कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता और शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु सभी लाभार्थियों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने स्पष्ट किया कि अपात्र एवं मृत पेंशनरों को सूची से हटाना समयबद्ध तरीके से किया जाएगा।
जवाबदेही तय: अधिकारी निगरानी में सत्यापन
मुख्य विकास अधिकारी ने शहरी क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया है। अधिकारियों को अपने अधीनस्थ पटवारी/लेखपाल तथा ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से सत्यापन कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। सत्यापन के दौरान मृत या अपात्र पाए गए लाभार्थियों की जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है।
15 जून तक रिपोर्ट अनिवार्य
सीडीओ ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सत्यापन कार्य 15 जून 2026 तक पूरा कर उसकी रिपोर्ट संबंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
लाभार्थियों की संख्या और संपर्क जानकारी
देहरादून जनपद में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन के 76,128, दिव्यांग पेंशन के 11,596, 0-18 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग पेंशन के 1,121 और किसान पेंशन के 672 लाभार्थी शामिल हैं। महिला कल्याण विभाग के तहत विधवा पेंशन के 32,011 तथा परित्यक्ता पेंशन के 8,140 लाभार्थी हैं।
लाभार्थियों की ग्रामवार और वार्डवार सूची विभागीय वेबसाइट ssp.uk.gov.in� पर उपलब्ध है। आवश्यक जानकारी के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर के मोबाइल नंबर 7906905177 पर संपर्क किया जा सकता है।
सीडीओ का सख्त निर्देश
मुख्य विकास अधिकारी ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। समयबद्ध सत्यापन से अपात्र लाभार्थियों को बाहर किया जाएगा और पात्र पेंशनरों को समय पर और सुचारू रूप से लाभ पहुंच सकेगा।
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