Covid-19:- कोरोना पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस
नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है जो आगामी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। जिसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी. इसके अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण की रोकथाम के लिए कड़े उपाय करने होंगे. गृह मंत्रालय की यह गाइडलाइन 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। राज्य लॉकडाउन तो नहीं लगा सकेंगे लेकिन रात में कर्फ्यू लगाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है।
सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय की दिशा निर्देशों के मुताबिक माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन को लेकर निर्णय करेंगे.
जिला कलेक्टर और राज्यों को कंटेनमेंट जोन की लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर रही होगी जिसे हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ शेयर करना अनिवार्य होगा.
राज्य को कंटेनमेंट जोन में नियमों का सख्ती से पालन कराना जरूरी होगा. इसके साथ ही सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करना होगा. सिर्फ जरूरी चीजों और मेडिकल जरूरतों के लिए छूट मिलेगी.
कंटेनमेंट जोन से बाहर लॉकडाउन लगाने पर राज्य सीधे निर्णय नहीं ले पाएंगे. उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्र से अनुमति लेनी होगी.
कंटेनमेंट जोन के बाहर राज्य रात में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा सकते हैं. इसकी अनुमति राज्यों को है.
सर्विलांस टीम घर-घर जाकर कोरोना के लक्षण वाले लोगों की पहचान करेगी. इसके साथ ही प्रोटोकॉल के हिसाब से टेस्टिंग कराई जाएगी
धार्मिक, सामाजिक खेल या मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते. अगर राज्य सरकारें चाहें तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकती हैं.
ऐसे शहरों में जहां साप्ताहिक केस पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर होगा वहां दफ्तरों, फैक्ट्रियों, दुकानों आदि में वर्किंग आवर अलग-अलग समय पर करने की सलाह दी गई है.
एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य के ही भीतर लोगों और सामानों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं रहेगी.
आवाजाही के लिए अलग से किसी भी तरह के परमिट या ईपरमिट की जरूरत नहीं होगी.
सीनियर सिटीजन, 10 साल के छोटे बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं को घर में ही रहने की सलाह गृह मंत्रालय ने जारी की है।
पाबंदियां लागू करने और नियमों के पालन के लिए लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जिम्मेदार होगी.
फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
पब्लिक और वर्कप्लेस पर मास्क नहीं पहनने पर राज्य जुर्माना लगा सकते हैं.
भीड़भाड़ वाली जगहों जैसे मार्केट साप्ताहिक बाजार पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्थ मंत्रालय गाइडलाइंस जारी करेगा जिनका राज्यों को सख्ती से पालन कराना होगा.
कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों की लिस्ट बनाने के साथ ही उनकी पहचान को ट्रैक कर क्वारंटाइन करने के आदेश.
संक्रमित व्यक्ति के तुरंत इलाज शुरू करने के साथ ही होम आइसोलेशन में रखने के आदेश.
जरूरत पड़ने पर अस्पताल में भर्ती करने को भी कहा गया.
कंटेनमेंट और सर्विलांस से इन उपायों पर अमल सुनिश्चित कराने के लिए राज्यों को संबंधित अधिकारियों की उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही गृहमंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को मास्क पहनने, हाथ धोने और शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों की ओर की जा रही जुर्माना लगाने जैसी कार्रवाई को सही ठहराया
है। लेकिन मार्केट, साप्ताहिक बाजारों, सार्वजनिक वाहनों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
नई गाइडलाइन में 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है।
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