Big News: नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के परिणाम घोषित

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष चुनाव परिणामों की आज हुई घोषणा

नैनीताल। जिला पंचायत नैनीताल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर परिणाम की घोषणा कर दी गई है। पिछले लंबे समय तक चले हंगामा के बाद जिला पंचायत चुनाव के आज मंगलवार को परिणामों की घोषणा की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी दीपा दरम्वाल विजई रही। दीपा को 11 जबकि कांग्रेस की प्रत्याशी को 10 वोट मिले।
नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का परिणाम आखिरकार घोषित कर दिया गया। बीते गुरुवार को हुए मतदान में कुल 27 सदस्यों में से केवल 22 सदस्य ही वोट डाल सके थे, जबकि पाँच सदस्य कथित अपहरण के चलते मतदान में शामिल नहीं हो पाए थे। कांग्रेस ने इस मामले को अदालत में उठाया, जिसके निर्देश पर पुलिस लापता सदस्यों की तलाश में जुटी रही।

चूंकि समय पर सभी सदस्य नहीं मिल पाए, चुनाव प्रक्रिया को गुरुवार शाम 5 बजे स्थगित कर दिया गया था। मतगणना तो हो गई थी, लेकिन परिणामों को सुरक्षित रखा गया था। मंगलवार को जिला कोषागार में आधिकारिक रूप से परिणामों की घोषणा की गई। अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी दीपा दरमवाल ने 11 मत हासिल कर जीत दर्ज की, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा नेगी को 10 मत मिले। एक मत को रद्द कर दिया गया।
वहीं उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की प्रत्याशी देवकी बिष्ट ने जीत हासिल की। उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा व कांग्रेस दोनों की प्रत्याशी—देवकी बिष्ट—को बराबर 11-11 वोट मिले। ऐसे में निर्णय टॉस से किया गया, जिसमें कांग्रेस की देवकी बिष्ट ने किस्मत के सहारे जीत हासिल की और जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनीं। इस चुनाव में राजनीतिक उठापटक और सदस्यों के लापता होने का मामला चर्चा का विषय बना रहा
धारा 163 लागू , 500 मीटर के दायरे में जुलूस और प्रदर्शन पर प्रतिबंध
नैनीताल – जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचन परिणामों की घोषणा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाज़िश खलीक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है, जिसके तहत कुछ विशेष प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
500 मीटर के दायरे में लागू रहेगा प्रतिबंध –
यह आदेश मुख्य कोषागार एवं स्थायी जिला कार्यालय, नैनीताल परिसर के चारों ओर 500 मीटर की परिधि में प्रभावी रहेगा। इस क्षेत्र में बिना अनुमति के पाँच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, नारेबाजी करने या किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
घातक हथियारों पर सख्त रोक –
आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, लाठी-डंडा, तलवार, आग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को कानून-व्यवस्था के लिए खतरा माना जाएगा।
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई –
परगना मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि किसी भी प्रकार की अराजकता या सार्वजनिक शांति भंग करने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश आज दिनांक 19 अगस्त को तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आज रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने आम नागरिकों, राजनीतिक दलों और समर्थकों से शांति एवं सौहार्द्र बनाए रखने की अपील की है और सहयोग की अपेक्षा जताई है।




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