सितारगंज:-तीन कुतंल गोमांस व गोवंशीय पशु की खाल समेत 6 गिरफ्तार
सितारगंज। गौवंश संरक्षण स्क्वाड कुमाऊं परिक्षेत्र नैनीताल एवं स्थानीय कोतवाली पुलिस की संयुत्त टीम ने कार्यवाही करते हुए ग्राम भिटौरा (सितारगंज) निवासी सईद अहमद पुत्र रईश अहमद के घर पर दबिश देकर 3 कुंतल प्रतिबंधित गौमांश के साथ दो जिंदा गौवंशीय पशु एक गौवंशीय पशु की खाल के साथ इस्तेमाल किये जाने वाले औजार व बिक्री के लिए लाए गए इलेक्ट्रॉनिक कांटे के साथ गौकशी करने वाले 8 लोगों में से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके दो साथी फरार होने में कामयाब हो गए।

जिस संबंध में सितारगंज कोतवाली में मुकदमा एफआईआर नंबर 248/2020 के तहत धारा 3/5/11 (1) के अंतर्गत उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है गौरतलब है कि गौवंश संरक्षण स्क्वाड कुमाऊं परिक्षेत्र नैनीताल को मिल रही गौकशी की सूचना के तहत स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया है।
पकड़े गए अभियुक्तों में सगीर अहमद पुत्र बजीर अहमद (40 वर्ष) निवासी ग्राम भिटौरा सलीम खान पुत्र बंदे खां (52 वर्ष) निवासी ग्राम भिटौरा बॉबी पुत्र इकबाल निवासी वार्ड3 इस्लामनगर जिला बदायूं शानू पुत्र मो उम्र (22 वर्ष) निवासी रिच्छा (देवरनिया) लईक अहमद पुत्र सफी अहमद (34 वर्ष) ग्राम महोलिया थाना बहेड़ी शाहरुख खान पुत्र सगीर अहमद (24 वर्ष) ग्राम नयागांव सितारगंज शामिल है जबकि फरार होने वालों में सईद अहमद पुत्र रईश अहमद ग्राम भिटौरा सरताज पुत्र अज्ञात भिटौरा है।
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