श्री मां पूर्णागिरि मेला 11 मार्च से, मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन के दिशा निर्देश- पढ़ें पूरी खबर
श्री मां पूर्णागिरि मेले को सकुशल संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने दिए दिशा निर्देश
जनपद चम्पावत के कोतवाली टनकपुर क्षेत्र अंतर्गत आगामी 11 मार्च से 15 जून तक कुल 97 दिनों तक चलने वाले श्री मॉ पूर्णागिरि मेले* को सकुशल संपन्न कराने हेतु आज दिनांक 4 मार्च 2020 को सुरेंद्र नारायण पांडे जिलाधिकारी चंपावत एवं लोकेश्वर सिंह पुलिस अधीक्षक चंपावत द्वारा विभिन्न विभागों के साथ तहसील सभागार टनकपुर में मीटिंग की गई।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी टीएस मर्तालिया, एपीडी विम्मी जोशी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत राजेश कुमार, ईई पीडब्ल्यू डी एमसी पाण्डेय, अधि.अभियन्ता विधुत राजेश मौर्या, जिला पूर्ति अधिकारी शिल्पी शुक्ला, एआरटीओ रश्मि भटट, विपिन चन्द्र पंत पुलिस उपाधीक्षक टनकपुर, धीरेन्द्र कुमार प्रभारी निरीक्षक कोतवाली टनकपुर समेत मेला समिति के सदस्य आदि मौजूद थे।
उक्त मीटिंग में सुरक्षा की दृष्टि से मेले क्षेत्र एवं टनकपुर बैराज क्षेत्र स्थित एसएसबी चैक पोस्ट में सीसीटीवी कैमरे लगाने, मेले में आवश्यकतानुसार बसों एवं टैक्सियों का संचालन कराने, सभी बसों, टैक्सियों एवं अन्य वाहनों में किराया सूची चस्पा करने तथा साथ ही किराया सूची की फ्लैक्स भैरव मंदिर व ठूलीगाड़ में भी लगाने के निर्देश दिए गए।
मेले क्षेत्र में प्लास्टिक बैन रखने और किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्लास्टिक का उपयोग करते हुए पकड़े जाने पर 05 हजार रू का जुर्माना लगाने, प्लास्टि बैन सम्बन्धी पोस्टर आदि जगह-जगह चस्पा करने, भैरव मंदिर और ककराली गेट के पास पूछताछ कक्ष एवं स्वागत कक्ष बनाने के निर्देश दिए।
ऋद्धालुओं के आने-जाने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो इस हेतु रेलवे को 06 के स्थान पर 07 ट्रेनों को चलाने के तथा सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा लगाने के निदेश दिये। मेले से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों के मोबाइल नंबर बसों में चस्पा करने के साथ ही महत्वपूर्ण स्थानों में लगाने, ककराली गेट से वाहनों की आवजाही हेतु प्रातः 05 बजे सुचारू करने, बसों एवं टैक्सियों के चालक एवं कण्डैक्टरों की लगातार चैकिंग करने तथा उन्हें शराब पीकर गाड़ी न चलाने तथा शराब पीकर गाड़ी चलाने पर उनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिये।
मेला क्षेत्र में प्याज, लहसुन, मांस, मंदिरा आदि नशीली वस्तुओं के निषिद्ध बोर्ड मेला क्षेत्र में लगाने के निर्देश दिये।
प्रत्येक दुकानों में यदि प्लास्टिक लगी हो तो दुकानदारों को प्लास्टिक हटाने तथा तिरपाल एवं काटन का कपड़ा प्रयोग कराने, ईई पीडब्ल्यूडी को मेले क्षेत्र में संभावित दुर्घटनाग्रस्त स्थानों को शीघ्र ही ठीक कराने के निर्देश दिये।
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