अनलॉक-3 की गाइडलाइन जारी
नई दिल्ली। आज की बडी खबर, केंद्र सरकार ने जारी की अनलॉक- 3 की गाइडलाइन ।
गाइड लाइन में बडी रियायत दी गई है तथा तमाम पाबंदियां अभी भी बरकरार है।
गाइड लाइन के अनुसार 5 अगस्त से खुल सकेंगे जिम , व्यायामशाला व योग संस्थान , लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का अनुपालन करना होगा।
रात में लोग अब आवाजाही कर सकेंगे
रात्रि कर्फ्यू हटा दिया गया है।
देशभर के स्कूल कॉलेज मेट्रो को फिलहाल बंद रखा गया है स्विमिंग पूल बार एडिटोरियम सिनेमा हॉल पूर्व की तरह बंद रहेंगे।
कंटेनमेंट जोन में पूर्व की भांति लोकडाउन जारी रहेगा।
राजनीतिक धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं।
स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को सामाजिक दूरी एवं अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकाल के अनुपालन के साथ इजाजत दी गई है।
देश के सभी कंटेनमेंट जोन की निगरानी केंद्र सरकार करेगी। राज्य सरकारों को कंटेनमेंट जोन के बाहर की गतिविधियों पर फैसला लेना है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कंटेनमेंट जोन के बाहर की कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं। किसी राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों व वस्तुओं के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए अलग से अनुमति या ई-परमिट लेने की भी जरूरत नहीं होगी।
अनलॉक 3 में कोविड- 19 पर केंद्र सरकार की ओर से जारी सभी प्रोटोकॉल पूरी तरह लागू रहेंगे।सभी दुकानें खुली रहेंगी।
लेकिन दुकानदारों को ग्राहकों के बीच पर्याप्त सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा।
लोगों को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना होगा।
पढ़ें पूरी गाइडलाइंस—-





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