अनलॉक-5:-गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस ,पढ़िए क्या मिलीं रियायतें
नई दिल्ली। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते देश में लगाए गए लॉकडाउन के उपरांत अनलॉक की प्रक्रिया के क्रम में केंद्र सरकार ने अनलॉक-5 की गाइडलाइंस जारी कर दी है।
बुधवार को गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक-5 की गाइडलाइंस के मुताबिक 1 अक्टूबर से 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ सिनेमाघर थिएटर और मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति दे दी गई है। स्विमिंग पूल को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं अभी केवल स्पोर्ट्समैन के लिए स्विमिंग पूल खोला जा सकता है हालांकि आम आदमी के लिए अभी स्विमिंग पूल बंद रहेगा
इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों को 15 अक्टूबर से खोलने के लिए अनुमति दी जाएगी लेकिन राज्यों और संस्थाओं पर ही आखिरी फैसला होगा हालांकि ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेंगी।
गाइडलाइंस में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह तय कर सकते हैं कि वह 15 अक्टूबर के उपरांत स्कूल कालेजों और कोचिंग संस्थानों को क्रमबद्ध तरीके से फिर से खोलना चाहते हैं या नहीं। यह निर्णय संबंधित स्कूल अथवा संस्थान के परामर्श से लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को s&op तैयार करने को कहा है तथा स्कूल और कालेजों को पुनः खोलने से पहले सुरक्षा सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए है।
इसके अलावा कंपनियों के स्तर पर आयोजित होने वाले प्रदर्शनी को 15 अक्टूबर से आयोजित करने की अनुमति भी दी गई है।
इसी तरह कंटेनमेंट जोन्स से बाहर स्थित एंटरटेनमेंट पार्कों और उसी तरह की दूसरी जगहों को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी गई है। जिन व्यवसायिक उड़ानों को गृह मंत्रालय की तरफ से इजाजत मिली हुई है, उन्हें छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायिक उड़ानों पर रोक जारी रहेगी।

कंटेनमेंट जोन में पूर्व की तरह प्रतिबंध जारी रहेंगे



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