उत्तराखंड के इन 4 जनपदों में शनि व रविवार को रहेगा लॉकडाउन-पढ़ें गाइडलाइंस
देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर कोरोना वायरस संक्रमण के बढते प्रकोप के दृष्टिगत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार व रविवार को राज्य के 4 जनपदों में में कंप्लीट लॉकडाउन के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव स्वास्थ्य सचिव व व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से मिले सुझाव के उपरांत यह फैसला लिया गया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य के 4 जनपदों देहरादून , हरिद्वार ,उधमसिंह नगर ,नैनीताल में शनिवार व रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
जिसको लेकर शासन ने लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी कर दी है।
उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने आज शासनादेश जारी करते हुए देहरादून, हरिद्वार, यूएसनगर और नैनीताल में शनि-रवि को पूर्ण लॉकडाउन का आदेश दिया है। साथ ही अन्य राज्यों के सभी इनबाउंड व्यक्ति, यात्रा के मोड के बावजूद, अनिवार्य रूप से अपनी यात्रा से पहले स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल http://smartcitydehreen.uk.gov.in पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। हालांकि इस तरह के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, पंजीकरण दस्तावेजों को आवश्यक रूप से सीमा चौकियों पर सत्यापित किया जाना चाहिए। सभी इनबाउंड स्पर्शोन्मुख व्यक्ति, जिनके पास आईसीएमआर अधिकृत आरती पीसीआर परीक्षण है जो आने वाले समय से 72 घंटे पहले नहीं है, कोविड-19 नकारात्मक रिपोर्ट को दशति हुए बिना किसी प्रतिबंध के राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे व्यक्तियों को भी छूट दिए जाने से छूट दी जाएगी। हालाँकि, ऐसे सभी इनबाउंड व्यक्ति जिन्होंने आरटी-पीसीआर परीक्षण किया है, जैसा कि पैरा 2 में निर्दिष्ट है, आवश्यक रूप से दिए गए वेब पोर्टल (http://smart city dehradun.uk.gov.in) पर अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी। जिला अधिकारी प्रवेश के समय सीमा चौकियों पर संबंधित व्यक्तियों की चिकित्सा रिपोर्टों का उचित सत्यापन सुनिश्चित करेंगे। आरटी-पीसीआर परीक्षणों से गुजरने के बिना राज्य में यात्रा करने वाले सभी आवक व्यक्तियों के लिए प्रति दिन 1500 व्यक्तियों (ट्रेन और विमान से आने वाले लोगों को छोड़कर) की ऊपरी सीमा होगी। असाधारण परिस्थितियों में, डीएम को इस सीमा से अधिक, लगभग 50 परमिट जारी करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, जो संकटग्रस्त व्यक्तियों को दिया जाएगा। सीमा जाँच चौकियों पर कोविद -19 के लिए ऐसे व्यक्तियों का बेतरतीब ढंग से परीक्षण किया जा सकता है। यदि सकारात्मक पाया जाता है, तो यह संबंधित जिला प्रशासन की ज़िम्मेदारी होगी, जो स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समन्वय में, MoHFW और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करे। इसके अलावा, 2 जुलाई, 2020 को G.0.-385 / USDMA /792(2020) के पैरा
4.3 और 4.4 भी ऐसे इनबाउंड व्यक्तियों के लिए लागू होंगे। जाने वाले सभी इनबाउंड पर्यटकों और व्यक्तियों को जाने पर 4.4.2,
4.4.5 और 4.4.6 के Go no-385/USDMA/792(2020),
दिनांक 2 जुलाई, 2020 को 1500 व्यक्तियों की ऊपरी सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा। दिनांक 3 जुलाई / एसडीएम / 792 (2020), दिनांक 2 जुलाई, 2020 के पैरा 4.4.2 को इस सीमा तक संशोधित किया गया है कि सभी भीतर के कामगार कर्मचारियों, कर्मचारियों, विशेषज्ञों / सलाहकारों और आपूर्तिकर्ताओं को प्राधिकरण पत्र दिखाने के बाद ही अनुमति दी जाएगी सीमा चौकियों पर संबंधित एजेंसियों द्वारा। देहरादून, हरिद्वार, यूएसनगर और नैनीताल जिलों में शनिवार और रविवार को पूरी तरह से तालाबंदी की जाएगी, इसके अलावा आवश्यक सेवाओं के अलावा कई पाली, कृषि और निर्माण गतिविधियों, शराब की दुकानों, होटलों, व्यक्तियों की आवाजाही में औद्योगिक इकाइयों का संचालन भी किया जाएगा और इन गतिविधियों से जुड़े वाहन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर माल की आवाजाही, बसों, ट्रेनों और हवाई जहाजों से उतरने के बाद कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग और अपने गंतव्य तक व्यक्तियों की


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