बागेश्वर-DM ने उप जिलाधिकारियों को विशेष विवाह अधिकारी किया नामित
बागेश्वर 15 नवम्बर।
जिलाधिकारी विनीत कुमार ने अवगत कराया कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 धारा 3 के आलोक में सचिव उत्तर प्रदेश शासन न्याय अनुभाग जारी शासनादेश दिनांक 24 फरवरी 1990 यथा प्रकृत उत्तराखंड के तहत जनपद बागेश्वर के समस्त उपजिलाधिकारियो/परगनाधिकारियो को उनके उपमंडल अन्तर्गत विशेष विवाह अधिकारी नामित किया गया है।
उन्होंने कहा कि उपजिलाधिकारी/परगनाधिकारी बागेश्वर, कपकोट, गरूड, काण्डा तदनुसार ही विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अन्तर्गत विशेष विवाह अधिकारी के रूप में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए विशेष विवाह सम्पादित करवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। ज्ञातव्य है कि जनपद सृजन के उपरांत विशेष विवाह पंजीकरण के कोई प्रकरण संज्ञान में न आने से यह व्यवस्था शुरू नही की गई थी। जिसके तहत जिलाधिकारी ने आम जनता के जनहित में उक्त अधिनियम के तहत सभी उपजिलाधिकारियो को विशेष विवाह अधिकारी नामित किये है, जिससे कोई भी लाभार्थि संबंधित तहसीलों में अपना विशेष विवाह पंजीकरण करा सकते है, जो जनपद के लिए एक अच्छी पहल है।

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