देश में 30 जून तक अनलॉक-1, गाइडलाइंस जारी
नई दिल्ली। वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन-5 की घोषणा कर दी है। अब लॉकडाउन 01 जून से 30 जून तक रहेगा।
लॉकडाउन-5 का नाम अनलॉक-1 रखा गया है। सभी चीजों को चरणबद्ध तरीके से खोलना शुरू किया जाएगा हालांकि कंटेनमेंट जॉन में 30 जून तक पांबदीयां रहेगीं जिसे राज्य सरकारें परिस्थितियों के मूल्यांकन के अनुसार लगा सकते है।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार द्वारा हर चीज चरणबद्ध तरीके से खोलना शुरू किया जाएगा।
लॉकडाउन-5 में राज्य सरकारों को छूट दे दी गई है कि वह अपने अनुसार फैसले लें, ताकि अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आ सके।
शिक्षण संस्थान स्कूल कॉलेज खोलने या ना खोलने का फैसला भी अब राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया है।
होटल-रेस्टोरेंट,शापिंग मॉल के अलावा धार्मिक स्थल आगामी 8 जून से खोलने की सशर्त मंजूरी दी गई है।
एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं है।
गाइडलाइंस के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा लेकिन अब उसका समय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा।
शादियों में 50 से अधिक लोग तथा अंत्येष्टि में 20 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होगें।

स्थिति का आकलन करने के उपरांत मेट्रो ट्रेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा जिम पिक्चर हॉल आदि पर निर्णय लिया जाएगी।
मास्क पहनना अनिवार्य है सोशल डिस्टेंसिंग का नियम लागू रहेगा।
बहरहाल लॉकडाउन-4 की समाप्ति के उपरांत, अनलॉक-1
में केंद्र सरकार द्वारा तमाम रियायतें दे दी गई हैं, इसके साथ ही राज्य सरकारों को भी निर्णय लेने के अधिकांश महत्वपूर्ण अधिकार मिल गए हैं।



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