पुलिस बल की मौजूदगी में ही खाद्यान्न वितरित करेंगें समाजसेवी, डीएम ने की गाइडलाइन जारी-पढ़ें पूरी खबर
नैनीताल,08 अप्रैल। जिलाधिकारी ने कहा कि लाॅकडाउन दौरान असंगठित श्रमिकों को जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है उन्हे प्रशासन द्वारा खाद्य भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। विभिन्न समाज सेवी संगठनों द्वारा भी खाद्यान एवं भोजन वितरण में सहयोग किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि संज्ञान में आ रहा है कि स्थान -स्थान पर भोजन वितरण में अत्यधिक संख्यां जन समूह एकत्रित हो रहा है जिस कारण कोरोना संक्रमण रोकथाम में सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन नहीं हो पा रहा जिससे संक्रमण का खतरा उत्पन्न हो रहा है।
जिलाधिकारी ने खाद्यान एवं पका पकाया भोजन के वितरण में व्यहारिक कठिनायों एवं जन स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए खाद्यान एवं पका पकाया भोजन वितरण करने वाले इच्छुक समाज सेवी संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जायेगा। उन्होने कहा कि ऐसे संगठन उपलब्ध प्रारूप में समाज सेवी संगठन नाम, संचालक का नाम-पता दूरभाष नम्बर, खाद्य सामाग्री का प्रकार विवरण, वितरण हेतु चिन्हित विशेष स्थान अथवा नहीं, कितने व्यक्तियों को खाद्य समाग्री वितरण कि संख्यां एवं कितने दिवस तथा वितरण कि तिथि का अंकन कर नगर मजिस्ट्रेट / उपजिलाधिकारी से अनुमति/पास निर्गत किया जायेगा। उसके उपरान्त ही कोई समाज सेवी संगठन/ गैर सरकारी संगठन का खाद्य समाग्री का वितरण कर पायेंगे।
जिलाधिकारी श्री बंसल ने कहा कि समाज सेवी संगठन/ गैर सरकारी संगठन सिटी मजिस्ट्रेट अथवा उपजिलाधिकारी के पास जारी करने के उपरान्त यदि पका पकाया भोजन वितरित करते है तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी अथवा खाद्य निरीक्षण द्वारा वितरण कि प्रक्रिया मानकयुक्त एवं स्वच्छता कि जांच कि जायेगी, ताकि किसी भी प्रकार कि संक्रमण की संम्भावना को समाप्त किया जा सके।
उन्होंने कहा कि जिन धार्मिक स्थानों लंगर तथा खाद्य वितरण किया जा रहा है, वहां नगर मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकरी, अपर पुलिस अधीक्षक निरीक्षण करना सुनिश्च्ति करेगे तथा खाद्य वितरण अथवा लगर में समाजिक दूरी बनाये रखने का अनुपालन करायेंगे। श्री बंसल ने कहा कि सरकार द्वारा जो खाद्य समाग्री वितरित कि जा रही है तथा डोर टू डोर खाद्यान समाग्री वितरण में भीड ना हो, इसके लिए खाद्यान वितरण टीम के साथ पुलिस कर्मिक अनिर्वाय रूप से तैनात किये जाये। उन्होंने कहा सरकारी खाद्य पदार्थ के वितरण में नगर मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकरी, जिला पूर्ति अधिकारी पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे तथा पात्र व्यक्तियों को ही खाद्य सामाग्री का वितरण किया जाये। खाद्य समाग्री वितरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कारायेंगे।
जिलाधिकारी श्री बंसल ने कहा कि जिस समाज सेवी संगठन अथवा गैर सरकारी संगठनों को प्रशासन द्वारा पास जारी किये गये है वे निर्धारित तिथि एवं चिन्हित स्थल में डोर टू डोर पुलिस बल की तैनाती में ही खाद्यान एवं भोजन वितरित करेंगे, ताकि कोई भी श्रमिक, असहाय, गरीब, भोजन से वंचित न रह सके।
इसकी माॅनिटरिंग नगर मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकरी, अपर पुलिस अधीक्षक स्वंय करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी समाज सेवी संगठन अथवा गैर सरकारी संगठनों द्वारा डोर टू डोर खाद्यान एवं भोजन वितरण में सोशल डिस्टेंसिग मानकों का उल्लघन किया जाता है तो उनकी वितरण अनुमति तत्काल निरस्त करते हुयें सम्बन्धित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
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