देहरादून: राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न ,पढ़िए महत्वपूर्ण फैसले
देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई जिसमें जनहित में तमाम फैसले लिए गए।
त्रिवेंद्र कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले,
1:- मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूरे करने वालों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा,
2:- सिंगल यूज प्लास्टिक पर विनियम बनाए गए, हर प्रकार के प्लास्टिक पर लगाया प्रतिबंध जिसमें कैरी बैग, थर्माकोल से बने बॉक्स प्लेट चम्मच कटोरी सभी प्रतिबंध, 100 रुपये से5 लाख तक जुर्माना लगाया जाएगा
3:- वन विभाग में स्केलर का विषय अगली कैबिनेट के लिए रखा गया,
4:- साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान को राज्य में लागू किया गया, राज्य में साइबर हमलों को रोकने को लेकर मैनेजमेंट प्लांट को दी मंजूरी,
5:- 8 फरवरी से कक्षा 6 से 12 तक भौतिक रूप से सभी विद्यालय को खोले जाएंगे, प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूल खोले जाएंगे, शिक्षा विभाग इसके लिए s&op जारी करेगा,
6:-क्लास 8 से 9 क्लास में जाने वाली बालिकाओं को साइकिल के लिए दिया जाने वाला धन अकाउंट में आएगा इससे सिर्फ साइकिल ही खरीदी जाएगी
7:-जी०एस0टी0, ग्राहक आनलाईन ईनाम योजना “बिल लाओ ईनाम पाओ“ की योजना वापस ली गई।
8. कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा 395(बी) के अन्तर्गत पिटकुल पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखण्ड लि0 के वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के वार्षिक लेखे विवरण को विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया।
9. उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 के प्रख्यापन किया गया।
10. मंगलदीप स्कूल, खत्याड़ी को स्कूल भवन एवं वाहन गैरेज हेतु 02 नाली भूमि 11 लाख 20 हजार लागत की भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय किया गया।
11. कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त ) के नियम-9 के उपनियम (1) में लाईसेसों के नवीनीकरण के सरलीकरण विषयक संशोधन ऑनलाइन भुगतान की फीस सुविधा दी गई।
12. उत्तराखण्ड परिवहन विभाग प्रवतन कर्मचारी वर्ग (संशोधन) सेवा नियमावली, 2021 के अन्तर्गत वरिष्ट प्रवर्तन परीवेक्षक के पद पर प्रमोशन के लिये नियम बनाये गये।
13. उत्तराखण्ड भाषा संस्थान एवं अकादमियों के विभागीय ढांचे का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया।
14. गदरपुर चीनी मिल को 75 एकड़ नैनीताल टाम्टा वन क्षेत्र की भूमि पर एनडीआरएफ ऑफिस खोलने के लिये अस्थाई हेतु आंवटित किया गया।
15. नगर पालिका, नगर निगम व नगर निकाय में सर्किल रेट पर टैक्स वृद्धि की अनुमति दी गई लेकिन कुल टैक्स में वृद्धि न करने के लिये प्राविधान किया गया कि 0.1 से 1 प्रतिशत के मध्य ही वृद्धि हो। यह प्रस्ताव 5 वर्ष तक वर्तमान रेट पर रहेगा इसके बाद 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं होगी।
16. आबकारी नीति में संशोधन के अंतर्गत दो वर्ष के लिये दुकान आंवटन ई टेंडरिंग के तहत होगा और आवेदन शुल्क 40 हजार रूपये से बढ़ाकर 50 हजार किया गया और देशी मदिरा की दुकान पर बियर की बिक्री अनुमन्य किया गया।
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