उत्तराखंड:- प्रदेश में होम आइसोलेशन की गाइडलाइन जारी
देहरादून:- उत्तराखंड शासन ने होम आइसोलेशन की मंजूरी देने के उपरांत आज इसकी गाइडलाइन भी जारी कर दी है।
10 दिन के होम आइसोलेशन को शासन ने मंज़ूरी देते हुए गाइडलाइंस जारी की।
चिकित्सक की अनुमति के बिना नहीं हो सकेगा होम आईशोलेशन
अंडरटेकिंग का देना होगा शपथ पत्र
रोगी की 24 घंटे देखभाल करने वाले व्यक्ति की देनी होगी जानकारी
60 साल से ऊपर किसी अन्य बीमारी से ग्रसित व्यक्ति और 10 साल से कम उम्र के बीमार बच्चों को नहीं मिलेगी होम आईशोलेशन की अनुमति
स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है कि अगर हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीज के पास घर में रहने और आराम करने की बेहतर सुविधा है, तो वह होम आइसोलेशन का पालन कर सकते है।
अगर डॉक्टर ने किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण की संख्या काफी कम बताई है, तो वह होम आइसोलेशन कर सकता है ,
घर पर आइसोलेशन की सुविधा होनी चाहिए, साथ में रहने घर वालों के लिए भी अलग रहने की सुविधा होनी चाहिए,
24 घंटे के लिए एक सहायक साथ में होना चाहिए, जो लगातार अस्पताल के संपर्क में रहे,
कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले, साथ में रहने वाले व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह के अनुसार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन लेनी चाहिए।
आरोग्य सेतु ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करें।
संक्रमित व्यक्ति को लगातार अस्पताल और जिला के मेडिकल अधिकारी को अपनी सेहत की जानकारी देनी होगी।
पढ़ें पूरी गाइडलाइन—–




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