कोरोना से जंग:- उत्तराखंड सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, पढ़िए नए नियम
देहरादून- कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक विदेशों के साथ अन्य प्रदेशों में यात्रा करने के लिए देहरादून की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। जिला प्रशासन को मास्क और शारीरिक दूरी का अनुपालन कराने के निर्देश जारी किए है। भीड़ किसी स्थान पर एकत्रित नही होने दी जायेगी। यात्रा के दौरान मास्क और शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य किया है। मुख्य सचिव ने नई गाइड लाइन जारी करते हुए सभी जिलाधिकारियों को प्रेषित कर दी है। गाइडलाइन जारी होने पर पूरे राज्य में लागू हो गई है। नई गाइड लाइन के अनुसार सिनेमा हाल में 50 प्रतिशत की उपस्थिति रहेगी। स्वीमिंग पुल में ट्रेनर के अलावा सीखने वाले ही जायेंगे। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत ही उपस्थिति होगी। विदेश जाने के लिए हवाई यात्रा करने के लिए स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अन्य प्रदेशों में जाने के लिए के लिए अनुमति लेनी होगी।
होटलों में यात्री नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही ठहराएं जाएंगे।
होटलों के स्टाफ की रैंडम जांच करानी होगी। 65 साल से अधिक और 10 साल से कम आयु के बच्चे को घर से कम ही बाहर निकलने दें।
फैक्ट्रियों और कार्यस्थल पर दो गज या छह फीट की दूरी का पालन कराते हुए कर्मचारियों को बनाया
हवाई यात्रा करने के लिए स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट पंजीकरण कराना होगा। अन्य प्रदेशों में जाने के लिए के लिए अनुमति लेनी होगी।
होटलों में यात्री नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही ठहराएं जाएंगे। होटलों के स्टाफ की रैंडम जांच अनिवार्य है
65 साल से अधिक और 10 साल से कम आयु के बच्चे को घर से कम ही बाहर निकलने दें।
बिना मास्क के घर से कोई भी व्यक्ति नहीं निकलेंगा और सभी सार्वजनिक स्थानों के साथ बाजार में सोशियल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
फैक्ट्रियों और कार्यस्थल पर दो गज या छह फीट की दूरी का पालन कराते हुए कर्मचारियों को बुलाया जाएगा।
सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु डाउनलोड करना होगा।
नई sop का पालन कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों की होगी।
विवाह समारोह में 200 के बजाय 100 लोगों की अनुमति कर दी गई है इन आयोजनों के लिए परमिशन पूर्व की भांति प्रशासन से दी जाएगी।



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