उत्तराखंड: प्रदेश में आने वालों के लिए एडवाइजरी जारी , पढ़िए नए नियम
शासन ने जारी की एडवाइजरी , इन 12 राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को लानी होगी 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट
देहरादून– उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर सरकार ने 1 अप्रैल से प्रदेश में आने वाले तमाम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है इसके तहत जो भी लोग महाराष्ट्र ,केरल ,पंजाब ,कर्नाटका, छत्तीसगढ़ ,मध्य प्रदेश, तमिलनाडु ,गुजरात ,हरियाणा ,उत्तर प्रदेश ,दिल्ली या राजस्थान से सड़क मार्ग हवाई मार्ग व ट्रेन से उत्तराखंड आ रहे हैं उन्हें आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी वहीं यह भी साफ कर दिया गया है कि जो भी इन राज्यों से लोग आ रहे हैं या फिर उत्तराखंड के लोग सभी को सोशल डिस्टेंसिंग और केंद्रीय गृह मंत्रालय व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम गाइडलाइन का पालन करना होगा ।

65 साल से ऊपर के बुजुर्ग प्रेग्नेंट महिलाएं व 10 साल से कम उम्र के बच्चों को ऐसे समय में ही यात्रा करने दी जाए जब बेहद जरूरी हो वही डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ग्रेंडम कोविड-19 कराने की व्यवस्था एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और सभी बॉर्डर चेक पोस्ट में करें और जो भी यात्री पॉजिटिव आए उस वह केंद्र व राज्य सरकार की तमाम s.o.p. का पालन करें वहीं यह भी साफ कर दिया गया है कि राज्य के अंदर और राज्यों से उत्तराखंड आने के मूवमेंट और खाद्य सामग्री मैं किसी भी तरीके की रोक नहीं होगी।


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